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कृषक दुर्घटना योजना पर 5 लाख का मुआवजा, जानें किसे मिलेगा फायदा?

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कृषक दुर्घटना योजना में कितना मिलता है मुआवजा?

क्या आप जानते हैं एक दुर्घटना आपकी किस्मत बदल सकती है? जानिए यूपी सरकार की कृषक दुर्घटना योजना जो देती है 5 लाख तक मुआवजा, जानिए कैसे मिलेगा लाभ!

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क्या है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना?

UP गर्वनमेंट की मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का उद्देश्य किसानों या उनके परिवारों को किसी भी दुर्घटना में हुई मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में आर्थिक सहायता देना है।

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किन्हें मिलेगा योजना का लाभ?

  1. खतौनी में पंजीकृत खातेदार या सह-खातेदार किसान।
  2. ऐसे कमाऊ सदस्य, जिनकी आजीविका किसान की भूमि से जुड़ी है।
  3. भूमिहीन किसान जो बटाई या पट्टे पर जमीन लेकर खेती करते हैं।
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मिलने वाली सहायता राशि (मुआवजा)

दुर्घटना की स्थिति - मुआवजा राशि

  1. दोनों हाथ/पैर की हानि - ₹5 लाख
  2. एक हाथ + एक पैर की हानि  - ₹5 लाख
  3. आंशिक विकलांगता (25%-50%) - ₹1-2 लाख
  4. एक आंख की हानि -  ₹5 लाख
  5. किसान की मृत्यु -  ₹5 लाख
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किस तरह की दुर्घटनाओं को शामिल किया गया है?

  1. पेड़ गिरना
  2. बिजली गिरना
  3. बाढ़ में बहना
  4. आग लगना
  5. आतंकी हमला
  6. लड़ाई-झगड़े में घायल होना
  7. जानवर द्वारा काटे जाने की घटना
  8. करंट लगना
  9. डकैती में हत्या आदि
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मृत्यु के बाद किसे मिलेगा लाभ?

  1. दुर्घटना की तारीख 14 सितंबर 2019 के बाद होनी चाहिए।
  2. किसान की उम्र 18 से 70 वर्ष होनी चाहिए।
  3. मौत होने पर लाभ माता-पिता, पत्नी, बच्चे और पौत्र/पौत्री को मिलेगा।
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ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

  1. ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाएं।
  2. यूजर रजिस्ट्रेशन करें।
  3. लॉगिन करके मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना चुनें।
  4. ऑनलाइन फॉर्म भरें व दस्तावेज़ अपलोड करें।
  5. सबमिट कर दें।
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ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?

  1. दुर्घटना के 45 दिन के भीतर आवेदन करें।
  2. फॉर्म में दुर्घटना का पूरा विवरण दें।
  3. कलेक्टर कार्यालय या तहसील में जमा करें।
  4. जांच के बाद पात्र किसान को सहायता प्रदान की जाएगी।
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जरूरी डाक्यूमेंट्स की लिस्ट

  1. खतौनी/पट्टा/बटाई प्रमाण पत्र
  2. आयु प्रमाण पत्र
  3. निवास प्रमाण पत्र
  4. परिवार का विवरण
  5. मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि मृतक)
  6. विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
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