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Railway Rules : कितने घंटे लेट हो जाए ट्रेन तो वापस मिल जाता है रिफंड?

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भारतीय रेलवे का नियम

हर दिन करोड़ों पैसेंजर ट्रेन से सफर करते हैं। जिनकी सुविधा को देखते हुए भारतीय रेलवे ने कई नियम बनाए हैं, ताकि किसी तरह की परेशान न हो।

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क्या ट्रेन लेट होने रिफंड मिलता है

अगर आपकी ट्रेन ज्यादा लेट हो जाती है, तो इंडियन रेलवे टिकट का पूरा पैसा वापस कर देती है। हालांकि, इसके भी नियम हैं।

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ट्रेन टिकट का रिफंड कब मिलता है

भारतीय रेलवे नियमों के मुताबिक, अगर कोई ट्रेन 3 घंटे या उससे ज्यादा लेट हो जाती है और पैसेंजर टिकट कैंसिल कर देते हैं तो टिकट का पूरा पैसा मिल जाता है। हालांकि, इसकी शर्तें भी हैं।

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रेलवे टिकट रिफंड का नियम क्या है

अगर किसी पैसेंजर ने तत्काल टिकट बुक किया है और वह कंफर्म है, तो ऐसी कंडीशन में ट्रेन लेट पर भी टिकट कैंसिल करने पर रिफंड नहीं मिलता है। यह नियम जनरल और रिजर्व टिकट पर लागू होता है।

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ट्रेन टिकट रिफंड के लिए क्या करना पड़ता है

ट्रेन लेट होने से टिकट कैंसिल कर रहे हैं तो रिफंड के लिए टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट (TDR) फाइल करना जरूरी होता है। इसे IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट या रेल कनेक्ट ऐप से फाइल कर सकते हैं।

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ट्रेन टिकट का रिफंड कब तक मिलता है

सामान्य तौर पर रिफंड 5-7 दिन में बैंक अकाउंट में आ जाता है। हालांकि, रेलवे ने मैक्सिमम 90 दिनों की लिमिट तय की है। अगर इस दौरान रिफंड नहीं आता तो शिकायत कर सकते हैं।

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