सार
उत्तराखंड में विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजों में अलग-2 नियमों को एक अधिनियम के तहत लाया जाएगा। अलग-अलग नियमों के चलते अधिकारी एवं कर्मचारी एक ही जगह पर जमे हैं। जिससे इन संस्थानों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है।
देहरादून: उत्तराखंड में इंजीनियरिंग कॉलेजों को लेकर एक एक्ट बनेगा जिसका फैसला बोर्ड की बैठक में लिया गया है। तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि घुड़दौड़ी स्थित जीबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नॉलोजी की बोर्ड ऑफ गवर्नर की बैठक में पूर्व में रजिस्ट्रार पद की नियुक्ति को निरस्त कर दिया गया है। रजिस्ट्रार पद पर संदीप कुमार की नियुक्ति को नियम विरुद्ध पाते हुए उसे निरस्थ किए जाने का निर्णय लिया गया है। इतना ही नहीं विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए एक एक्ट भी बनाया जाएगा।
प्रस्ताव को बैठक में मिली मंजूरी
मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि अनियमितता के आरोप में रजिस्ट्रार अपने पद से निलंबित चल रहे हैं। 19 अगस्त 2021 को शासन ने रजिस्ट्रार संदीप कुमार को पिथौरागढ़ के एक इंजीनियरिंग कॉलेज से संबद्ध कर दिया था। जिसके बाद हाईकोर्ट ने साल 2009 से संबंधित आदेश के अनुपालन में भी एक कमेटी का गठन किया गया है। जिसकी रिपोर्ट अगली बैठक में रखी जाने के पूरे आसार है। इसके अलावा एक अन्य फैसले को लेकर इंस्टीट्यूट के कार्यवाहक निदेशक पर कार्रवाई संबंधी डीएम की रिपोर्ट की समीक्षा भी अगली बैठक में होगी। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के प्रस्ताव को बैठक में मंजूरी दी गई।
बैठक के दौरान ये लोग रहे मौजूद
इसके अलावा अलग-2 इंजीनियरिंग कॉलेजों में अलग-अलग नियमों को एक अधिनियम के तहत लाया जाएगा। इंजीनियरिंग कॉलेजों के अलग-2 नियमों के चलते अधिकारी एवं कर्मचारी एक ही जगह पर जमे हैं। जिसकी वजह से इन संस्थानों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। आगामी बैठक में कार्मिकों संबंधी मामले में कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत पदोन्नति व ग्रेड पे वृद्धि की जाएगी। बैठक के दौरान बोर्ड के सदस्य सचिव एवं निदेशक डॉ. वाई सिंह, निदेशक प्राविधिक शिक्षा हरि सिंह, सचिव तकनीकी शिक्षा एवं बोर्ड के उपाध्यक्ष रविनाथ रमन, संयुक्त सचिव संजय टोलिया आदि मौजूद रहे।
देहरादून: ऑनलाइन लूडो खेलने के बहाने अंजान व्यक्ति से बात करती थी पत्नी, गुस्साएं पति ने कर दी हत्या
खाली होते पहाड़ी गांव राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी बन रहे खतरा, हो रहे पलायन को लेकर मांगी गई रिपोर्ट