सार
नशे में धुत एक महिला ने आने-जाने वाले वाहनों को रोककर वाहन चालकों को परेशान किया। यह घटना उत्तराखंड के हरिद्वार जाने वाले हाईवे पर हुई। घटना का वीडियो वहां मौजूद लोगों के मोबाइल कैमरों में कैद हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
वायरल वीडियो में क्या है?
गुलाबी रंग का चूड़ीदार पहने एक महिला पूरी तरह से नशे में धुत होकर सड़क पर इधर-उधर घूम रही है। सड़क पर आने वाली कई कारों को उसने रोका और उनके बोनट पर गिर पड़ी। एक के बाद एक कई कारों के साथ उसने ऐसा ही किया और वाहन चालकों को परेशान किया। कार चालक बहुत धैर्य से पेश आए और उसके हटने के बाद ही आगे बढ़े। ट्रैफिक पुलिस की तरह उसने कई वाहनों को रोक दिया। एक जगह पर वह ऑटो चालक के केबिन में भी चढ़ती हुई दिखाई दे रही है। फिर ऑटो से उतरकर सड़क पर चलती हुई भी दिखाई दे रही है। आखिरकार उसने एक ट्रैफिक पुलिस वाले की स्कूटी को रोका और पीछे बैठकर चली गई। ट्रैफिक पुलिस उसे सीधे नजदीकी पुलिस स्टेशन ले गई।
नेटिज़न्स के कमेंट्स कैसे हैं?
अब कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर महिला के नशे में धुत होकर सड़क पर हंगामा करने का वीडियो वायरल हो रहा है और लोग तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह घटना हरिद्वार के रोडीबेलवाला चौकी पर हुई। वीडियो पर लोग तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "पानी मिलाकर नहीं पीने से ऐसा ही होता है। आप बार नहीं जाते, सड़क पर आकर्षण का केंद्र बनते हैं।" एक अन्य यूजर ने लिखा, "अगर कोई लड़का ऐसा करता तो उसे टक्कर मारकर आगे बढ़ जाते।" कुल मिलाकर, कुछ महिलाएं पुरुषों को यह दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि वे किसी भी मामले में उनसे कम नहीं हैं। इस महिला के व्यवहार के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताएं…
महिला के रिवर राफ्टिंग वीडियो को तुरंत हटाएं: हाईकोर्ट का आदेश
दिल्ली: एक महिला ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि उसकी बिना अनुमति के रिवर राफ्टिंग करते हुए उसका वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जा रहा है और उसे ट्रोल किया जा रहा है। इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने Google, Facebook और X को आदेश दिया कि वे तुरंत महिला के रिवर राफ्टिंग वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दें। ऋषिकेश में राफ्टिंग इंस्ट्रक्टर के रूप में काम करने वाले व्यक्ति और उसके ट्रैवल एजेंसी द्वारा अपलोड किए गए वीडियो क्लिप के प्रसार को रोकने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सचिन दत्ता ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे Google, Facebook और X को दिया है।
महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 16 अप्रैल को केंद्र सरकार, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और रिवर राफ्टिंग इंस्ट्रक्टर और ट्रैवल एजेंसी को नोटिस जारी किया था। साथ ही, संबंधित नियमों और विनियमों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश केंद्र को देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई 22 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी है। कोर्ट ने इंटरनेट से महिला के वीडियो को प्रसारित करने वाले दो से पांच URL लिंक को हटाने का निर्देश दिया है। साथ ही, वीडियो क्लिप के प्रकाशन को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने का भी निर्देश दिया है।