सार
vehicle tax increase in UP: उत्तर प्रदेश में गाड़ियों पर टैक्स बढ़ गया है। 10 लाख से ज़्यादा कीमत वाली गाड़ियों पर अब 11% टैक्स लगेगा। दोपहिया और चारपहिया वाहनों के टैक्स में भी बदलाव हुआ है।
New vehicle tax rates Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश में वाहन खरीदना अब पहले से ज्यादा महंगा हो गया है। प्रदेश सरकार ने दोपहिया और चारपहिया वाहनों पर लगने वाले एकमुश्त कर की दरों में संशोधन कर दिया है। यह बदलाव खासतौर पर उन लोगों के लिए झटका है, जो आने वाले समय में नई बाइक या कार खरीदने की योजना बना रहे हैं। अब 10 लाख रुपये से अधिक कीमत के वाहनों पर 11 फीसदी टैक्स देना होगा, जो पहले 10 फीसदी था।
राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1997 की धारा 4(1) के अंतर्गत पूर्व में जारी अधिसूचनाओं को रद्द करते हुए संशोधित कर दरों की नई अधिसूचना जारी कर दी है। इस प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है और सोमवार को इसे अधिसूचित कर दिया गया है। यह टैक्स केवल नए वाहनों की खरीद पर एक बार देना होगा।
संशोधित वाहन कर की दरें
दोपहिया वाहन:
- 40 हजार रुपये तक की कीमत वाले दोपहिया वाहन पर कर: 7 प्रतिशत
- 40 हजार रुपये से अधिक कीमत वाले दोपहिया वाहन पर कर: 10 प्रतिशत
चारपहिया वाहन (गैर-परिवहन श्रेणी):
- 10 लाख रुपये तक के गैर-एसी वाहन पर कर: 9 प्रतिशत
- 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य के एसी और नॉन-एसी वाहन पर कर: 11 प्रतिशत
ट्रेलर:
- वाहन खींचने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले ट्रेलर पर कर: 2 प्रतिशत
- पुराने वाहनों (गैर-परिवहन) पर वार्षिक टैक्स
दोपहिया वाहन: 200 रुपये प्रति वर्ष
- एक हजार किलोग्राम तक वजन वाले वाहन: 1000 रुपये प्रति वर्ष
- एक हजार से पांच हजार किलोग्राम वजन वाले वाहन: 2000 रुपये प्रति वर्ष
- पांच हजार किलोग्राम से अधिक वजन वाले वाहन: 3000 रुपये प्रति वर्ष
- ट्रेलर: 200 रुपये प्रति वर्ष
इसके पीछे क्या है सरकार की मंशा?
परिवहन विभाग के अनुसार, इस बदलाव का उद्देश्य राज्य की राजस्व आय को बढ़ाना और कर संरचना को अधिक व्यावहारिक बनाना है। नए कर ढांचे से वाहनों की बिक्री पर तत्काल असर पड़ सकता है, लेकिन लंबे समय में इससे सरकारी खजाने को लाभ होगा।
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