सार
UP Traffic Rule : उत्तर प्रदेश में सड़क हादसों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन अब सख्त कदम उठाने जा रहा है। ट्रैफिक नियमों की अनदेखी और खासकर बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वालों के खिलाफ कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित सड़क सुरक्षा कमेटी के अध्यक्ष ने लखनऊ में परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए।
बिना हेलमेट कर्मचारियों और छात्रों पर होगी सख्ती
बुधवार को हुई इस बैठक में सबसे कड़ा फैसला यह लिया गया कि बिना हेलमेट आने वाले सरकारी दफ्तरों के कर्मचारियों और स्कूल-कॉलेज के छात्रों पर सख्ती बरती जाएगी। यदि कोई व्यक्ति बिना हेलमेट ऑफिस या शैक्षणिक संस्थान में आता है, तो उसकी अनुपस्थिति दर्ज की जा सकती है।
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UP Traffic Rule : हेलमेट की अनिवार्यता पर जोर
कमेटी ने साफ निर्देश दिए कि लोगों को हेलमेट की अनिवार्यता को गंभीरता से समझाना होगा। साथ ही, यदि जरूरत पड़ी तो नियमों के उल्लंघन करने वालों पर अन्य दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि हेलमेट पहनने की आदत को मजबूत करने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाएं और सख्ती से इस नियम का पालन करवाया जाए।
इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग नहीं होने पर जताई नाराजगी
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बैठक में कमेटी ने यूपी में ट्रैफिक नियमों के इलेक्ट्रॉनिक इंफोर्समेंट में कमी पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि ब्लैक स्पॉट को चिन्हित कर वहां आवश्यक सुधार किए जाएं और कैमरे व अन्य सुरक्षा उपकरण अनिवार्य रूप से लगाए जाएं, ताकि नियमों का सही ढंग से पालन हो सके।
हर साल हजारों मौतें, फिर भी लोग लापरवाह!
उत्तर प्रदेश में हर साल हजारों लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में होती है, जिनमें से ज्यादातर मामले हेलमेट न पहनने की वजह से होते हैं। इसके बावजूद लोग नियमों का पालन करने में लापरवाही बरतते हैं। प्रशासन अब इस लापरवाही को रोकने के लिए और कड़े कदम उठाने की तैयारी कर रहा है।
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