सार
उत्तर प्रदेश में अब सामान्य और अनुसूचित जाति (एससी) के गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री शादी अनुदान योजना फिर से लागू होने जा रही है। इस योजना के तहत उन परिवारों को 20,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा, जिनकी बेटियों का विवाह व्यक्तिगत रूप से होता है। इस योजना के शुरू होने से पहले यह अनुदान सिर्फ ओबीसी वर्ग के परिवारों तक सीमित था, लेकिन अब इसे सामान्य और एससी वर्ग तक विस्तारित किया गया है।
प्रदेश सरकार ने इस योजना के लिए 30 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है, जिसमें 20 करोड़ रुपये एससी वर्ग के परिवारों के लिए और 10 करोड़ रुपये सामान्य वर्ग के लिए होंगे। समाज कल्याण विभाग ने इसके लिए एक अलग वेबसाइट तैयार की है, जहां से आवेदन किए जा सकते हैं।
नई शुरुआत के साथ आवेदन प्रक्रिया:
यह योजना अब अगले हफ्ते से शुरू होने जा रही है, और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इसके तहत उम्मीदवारों को पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा और संबंधित दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे। इसके बाद अनुदान की राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
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मुख्यमंत्री शादी अनुदान योजना के लाभ:
20,000 रुपये का अनुदान: अब सामान्य और एससी वर्ग के परिवारों की बेटियां भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगी।
पात्रता: विवाह के समय लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए।
आय सीमा: ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार की न्यूनतम सालाना आय 46,080 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 56,476 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
समाज कल्याण विभाग का बयान:
समाज कल्याण विभाग ने इस योजना के पुनः आरंभ पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि यह कदम प्रदेश के गरीब परिवारों को राहत देने के साथ-साथ उनकी बेटियों के भविष्य को सशक्त बनाएगा। विभाग ने यह भी बताया कि पहले अगस्त 2022 में इस योजना को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब इसे पुनः लागू करने से समाज के अधिक से अधिक परिवारों को लाभ मिलेगा।
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