सार
बॉम्बे उच्च न्यायालय के जस्टिस गौतम पटेल और जस्टिस नीला गोखले की खंडपीठ ने कहा, 'इंश्योरोंस कंपनी गैर-जिम्मेदाराना और अनैतिक व्यवहार से बीमाधारक का भरोसा नहीं तोड़ सकती है। खासकर तब जब बीमाधारक ने लगातार अपनी
बॉम्बे उच्च न्यायालय के जस्टिस गौतम पटेल और जस्टिस नीला गोखले की खंडपीठ ने कहा, 'इंश्योरोंस कंपनी गैर-जिम्मेदाराना और अनैतिक व्यवहार से बीमाधारक का भरोसा नहीं तोड़ सकती है। खासकर तब जब बीमाधारक ने लगातार अपनी पॉलिसी रीन्यू करवाई है और प्रीमियम का भुगतान किया है। कंपनी पॉलिसी की मूल भावना के खिलाफ इसके प्रावधानों की मनमानी व्याख्या नहीं कर सकती है ताकि बीमाधारक का दावा खारिज किया जा सके।