सार
महाकुंभ मेले में शुक्रवार को दोपहर बम की सूचना मिलने के बाद हड़कंप मच गया। इस घटना के बाद प्रयागराज में धारा 163 लग दी गई है।
महाकुंभ मेले में शुक्रवार दोपहर बम की सूचना ने पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया। सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू की और बम निरोधक दस्ता (बीडीएस), एंटी सबोटाज टीम (एएस चेक) समेत कई टीमें सेक्टर-18 पहुंची। सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके को घेरकर जांच शुरू कर दी, जिससे वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया। काफी छानबीन होने के बाद पता चला कि ये खबर फर्जी थी। अब त्योहारों और महत्वपूर्ण आयोजनों को देखते हुए जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिंता की धारा 163 लागू कर दिया गया है।
प्रयागराज में धारा 163 लागू
महाकुंभ, गणतंत्र दिवस, मौनी अमावस्या, वसंत पंचमी, संत रविदास जयंती, महाशिवरात्रि और अन्य महत्वपूर्ण आयोजनों को ध्यान में रखते हुए जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (सीआरपीसी) की धारा 163 को 16 जनवरी से 28 फरवरी 2025 तक लागू कर दिया गया है। अपर पुलिस आयुक्त एन. कोलान्ची ने बताया कि यह आदेश जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जारी किया गया है। इस दौरान जुलूस और समूहिक आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, लोगों को इस आदेश के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष अभियान भी चलाया जाएगा।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (धारा 163) को पहली बार 1 जुलाई 2023 को लागू किया गया था। इसे पहले भारतीय दंड संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के नाम से जाना जाता था।
इन चीजों पर लगी रोक
धारा 163 के तहत जिले में कई सख्त प्रतिबंध लागू किए गए हैं, ताकि शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखी जा सके। चाइनीज मांझा के उपयोग और बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। ड्रोन उड़ाने के लिए प्रशासन की अनुमति अनिवार्य होगी। सिख समुदाय की कृपाण और दिव्यांगों के सहायक डंडे को छोड़कर किसी भी प्रकार के हथियार, लाठी-डंडे पर प्रतिबंध रहेगा।
रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के उपयोग पर रोक लगाई गई है। सार्वजनिक सड़कों पर किसी भी धार्मिक आयोजन की अनुमति नहीं होगी। परीक्षाओं के दौरान परीक्षा केंद्र के 200 गज के दायरे में ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग वर्जित रहेगा, और परीक्षा केंद्रों के आसपास भीड़ इकट्ठा होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, परीक्षा केंद्र के पास फोटोस्टेट मशीनों का संचालन भी प्रतिबंधित रहेगा।
असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इन प्रतिबंधों का उद्देश्य क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखना है।
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