सार

चीन में एक 70 वर्षीय महिला से एक इन्फ्लुएंसर ने दो साल तक भावनात्मक रूप से छल करके 66 लाख रुपये ठग लिए। इन्फ्लुएंसर ने महिला को मां कहकर बुलाया और पैसे उधार मांगे। पैसे लेने के कुछ दिनों बाद उसने महिला का कॉल इग्नोर करना शुरू कर दिया। 

चीन में एक 70 साल की बुजुर्ग महिला धोखाधड़ी का शिकार हो गई। एक इन्फ्लुएंसर ने दो साल में उनकी भावनाओं का फायदा उठाया और 66 लाख रुपए ठग लिए। महिला अपने घर में अकेली रहती थी। दक्षिण चीन मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, महिला का नाम तांग है। वह अजनबी के दया और प्यार से काफी प्रभावित हो गईं।

मां कहकर लूटे 66 लाख

यह धोखाधड़ी तब शुरू हुई जब तांग ने 2021 में माओ के लाइव स्ट्रीम को देखना शुरू किया। शुरुआत में उन्होंने माओ को छोटे गिफ्ट्स भेजे। धीरे-धीरे माओ ने तांग का भरोसा जीत लिया। कुछ समय बाद माओ ने महिला को मां कहकर पुकारना शुरू किया। हर दिन वह महिला से बेटे की तरह बात करता और उनका हाल समाचार लेता था। उसने इस रिश्ते का फायदा उठाकर तांग से पैसे उधार मांगने शुरू कर दिए।

1000 किलोमीटर का सफर तय कर पहुंचा था

माओ ने महिला से ठगी करने के लिए 1,000 किलोमीटर का सफर तय किया और तांग से मिलने गया। मुलाकात के दौरान उसने कई वीडियो बनाए। उसने महिला का इतना फायदा उठाया कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों से पैसे उधार लेकर माओ को भेज दिए। यह मामला तब सामने आया जब तांग की भतीजी, जिआंग, ने देखा कि उनकी चाची लगातार माओ को पैसे भेज रही हैं। जब रिश्तेदारों ने इस पर आपत्ति जताई तो तांग ने यहां तक धमकी दी कि वह बिल्डिंग से कूद जाएंगी।

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धीरे-धीरे बदलने लगा रवैया

माओ का रवैया धीरे-धीरे बदलने लगा। उसने तांग से कम बातचीत करना शुरू कर दिया। जब तांग ने इस पर सवाल उठाया, तो माओ ने उन पर भरोसा न करने का आरोप लगाया और उनसे संपर्क बंद करने की मांग की। इससे तांग को शक हुआ और उन्होंने 2023 के अंत में पुलिस से संपर्क किया।

11.88 लाख का लगा जुर्माना

जांच के दौरान पता चला कि तांग अकेली रहती थीं और उनकी मासिक पेंशन सिर्फ ₹47,555 थी। लेकिन उन्होंने माओ पर इतना पैसा खर्च कर दिया कि वे ₹8.32 लाख के कर्ज में डूब गईं।शंघाई पुलिस ने माओ को पकड़ने के लिए तांग द्वारा खींची गई उसकी कार की नंबर प्लेट की फोटो का इस्तेमाल किया। माओ को बुजुर्ग महिला से ठगी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। कोर्ट ने उसे 10 साल 6 महीने की जेल की सजा सुनाई और ₹11.88 लाख का जुर्माना लगाया।