सार
Rajasthan News: जयपुर उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी को आदेश दिया कि वह स्लीप एपनिया इलाज के लिए दंपति को 2.71 लाख रुपये की क्लेम राशि 9% ब्याज सहित दे। जानें पूरा मामला।
Rajasthan News: हमेशा हम देखते हैं कि लोग अपनी मौत या भविष्य में किसी अनहोनी की संभावना को देखते हुए खुद का जीवन बीमा करवाते हैं। वह सोचते हैं कि वह तो इस दुनिया से चले जाएंगे। लेकिन उनके जाने के बाद परिवार के लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। लेकिन क्या आप जानते हैं आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से आपको बीमा राशि नहीं मिल पाती, ऐसा बीमा कंपनी के द्वारा कई बार कहा जाता है लेकिन आप एक छोटा सा काम करके अपनी राशि ले सकते हैं।
बीमा कंपनी ने क्लेम देने से किया इनकार
जयपुर के एडवोकेट अनिरुद्ध माथुर ने बताया कि सत्यप्रकाश रावत और सुधा रावत ने अपनी अपनी हेल्थ पॉलिसी करवाई थी। जो 5 जनवरी 2018 से 4 जनवरी 2019 की थी। इसी दौरान अचानक सुधा का वजन 102 किलो हो गया और उन्हें सांस देने में तकलीफ होने लगी। उन्होंने जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने इंदौर के एक अस्पताल में ऑपरेशन किया और छुट्टी दे दी। इस ऑपरेशन में 2.71 लख रुपए खर्च हुए। ऐसे में दंपति ने बीमा करने वाली कंपनी से आग्रह किया कि उन्हें ऑपरेशन की यह राशि क्लेम के रूप में मिले। लेकिन कंपनी ने यह राशि देने से मना कर दिया क्योंकि कंपनी द्वारा यह कहा गया कि सुंदर दिखने के लिए सुधा के द्वारा ऑपरेशन करवाया गया।
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कोर्ट में जाने के बाद मिला इंसाफ
हालांकि सुधा ने इस पर अपना जवाब देते हुए कहा कि यह उसकी कोई कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं है बल्कि डॉक्टर के परामर्श पर ही उन्होंने स्लीप एपनिया बीमारी का इलाज करवाया था। इसलिए उन्हें क्लेम की राशि दी जाए।
कोर्ट ने सुनाया महत्वपूर्ण फैसला
अब इस मामले में जयपुर उपभोक्ता आयोग के द्वारा महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया है। उपभोक्ता आयोग के द्वारा कहा गया कि जीवन बचाने के लिए वजन बढ़ाने को सुंदरता बढ़ाना या सौंदर्य प्रसाधन नहीं मान सकते। ऐसे में कंपनी ऑपरेशन की राशि 2.71 लाख रुपए 9% ब्याज सहित दंपति महिला को दें। एडवोकेट अनिरुद्ध माथुर बताते हैं कि कई बार हम लोग कंपनी द्वारा कही बातों पर विश्वास कर लेते हैं और कोर्ट में नहीं जाते। लेकिन यदि ऐसे मामले होते हैं तो हमें कोर्ट में अपील करनी चाहिए।
आपका बीमा क्लेम रिजेक्ट हो जाए तो क्या करें?
- बीमा कंपनी के अस्वीकार करने पर तुरंत दस्तावेजों की जांच करें।
- अगर आपकी सर्जरी मेडिकल जरूरत के कारण हुई है, तो डॉक्टर का लिखित प्रमाण लें।
- उपभोक्ता फोरम या बीमा लोकपाल में शिकायत दर्ज करें।
- कानूनी सलाह लें और अपने अधिकारों को समझें।
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