सार

राजस्थान में अब दो बीघा जमीन वाले किसान भी खेतों की तारबंदी पर 50% अनुदान पा सकते हैं। राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें और फसल की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

जयपुर. Rajasthan latest news : राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी है। खेतों को जंगली और आवारा जानवरों से सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने तारबंदी योजना के नियमों में बदलाव कर दिया है। अब दो बीघा जमीन वाले छोटे किसान भी इस योजना के तहत सब्सिडी का लाभ ले सकेंगे। पहले यह सुविधा केवल छह बीघा तक की भूमि वालों के लिए थी।

1 अप्रैल 2025 से यह बदलाव लागू

सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से यह बदलाव लागू कर दिया है। हालांकि शुरुआती दिनों में तकनीकी दिक्कतों के चलते किसान योजना का लाभ नहीं ले पा रहे थे, लेकिन अब पोर्टल की समस्या ठीक कर दी गई है और आवेदन प्रक्रिया दोबारा शुरू हो चुकी है। तारबंदी योजना के तहत किसानों को कुल लागत का 50% या अधिकतम ₹40,000 तक अनुदान दिया जाएगा। इससे किसानों पर आर्थिक बोझ कम होगा और वे अपने खेतों की सुरक्षा आसानी से करवा सकेंगे। 

आवेदन के लिए चाहिए यह जरूरी दस्तावेज

किसान चाहे तो व्यक्तिगत रूप से या फिर सामूहिक रूप से भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेजों में आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, पटवारी से बना ताजा नक्शा, लघु सीमांत किसान प्रमाण पत्र, ई-साइन की गई जमाबंदी और यदि मंदिर की जमीन है तो पुजारी का प्रमाण पत्र शामिल हैं।

जानिए कहां और किस पोर्टल पर करें एप्लाई

आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। किसान भाई राज किसान साथी पोर्टल पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी कृषि पर्यवेक्षक या कृषि अधिकारी से भी संपर्क किया जा सकता है। यह योजना छोटे किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है, क्योंकि एक बार तारबंदी होने के बाद खेत लंबे समय तक सुरक्षित रहता है और फसल का नुकसान काफी हद तक कम हो जाता है।