सार

जयपुर पुलिस ने बिना पुलिस वेरिफिकेशन वाले किरायेदार रखने पर 11 मकान मालिकों पर कार्रवाई की है, जिनमें से 4 गिरफ्तार। यह अभियान शहर के कई थानों में चलाया गया और आगे भी जारी रहेगा।

जयपुर. राजस्थान में बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने के लिए जयपुर पुलिस सख्त कदम उठा रही है। खासकर बिना पुलिस वेरिफिकेशन के किरायेदार रखने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। हाल ही में जयपुर पुलिस ने 11 मकान मालिकों पर कार्रवाई की है, जिनमें से 4 को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया है। यह कार्रवाई BNS की धारा 123 B के तहत की गई है, जिसमें एक साल तक की सजा का प्रावधान है।

कौन से इलाकों में हुई कार्रवाई?

यह विशेष अभियान जयपुर के मुरलीपुरा, करधनी, विश्वकर्मा, सदर, बिंदायका और झोटवाड़ा थाना क्षेत्रों में चलाया गया। इस अभियान का नेतृत्व डीसीपी वेस्ट अमित कुमार बुडानिया कर रहे हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह पहली बार है जब जयपुर पुलिस ने इस स्तर पर मकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की है।

कानून क्या कहता है?

कानूनी रूप से बिना पुलिस वेरिफिकेशन के किसी भी किरायेदार को रखना अपराध की श्रेणी में आता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत, यदि मकान मालिक पुलिस सत्यापन नहीं कराते हैं, तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। यदि किरायेदार किसी अपराध में लिप्त पाया जाता है, तो मकान मालिक भी शक के दायरे में आ सकते हैं।

कैसे करवाएं किरायेदार का पुलिस वेरिफिकेशन?

किरायेदारों का पुलिस वेरिफिकेशन कराना अब बेहद आसान हो गया है। मकान मालिक निम्नलिखित तरीकों से यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं:

1. राजस्थान पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ‘सिटीजन सर्विस’ सेक्शन में वेरिफिकेशन के लिए आवेदन करें।

2. RAJCOP CITIZEN APP डाउनलोड करके ऑनलाइन आवेदन करें।

3. NAZAR एप के जरिए घर बैठे ऑनलाइन सत्यापन फॉर्म भरें।

4. आवेदन के बाद संबंधित बीट कांस्टेबल संपर्क करेगा और आवश्यक प्रक्रिया पूरी करेगा।

सख्ती से लागू होंगे नियम

जयपुर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आगे भी यह अभियान जारी रहेगा। मकान मालिकों को अब हर हाल में किरायेदारों का वेरिफिकेशन कराना होगा, अन्यथा उन्हें गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इस कड़े कदम का मुख्य उद्देश्य अपराधों को रोकना और शहर की सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाना है।

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