सार

एकनाथ शिंदे की चेतावनी: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने खुद को हल्के में न लेने की चेतावनी दी है। सीएम फडणवीस और शिंदे के बीच दरार की खबरों के बीच यह बयान काफी अहम माना जा रहा है।

मुंबई: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने शुक्रवार को चेतावनी देते हुए कहा, 'मुझे हल्के में मत लो।' हाल ही में सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम शिंदे के बीच दरार की खबरों के बीच उनका यह बयान आया है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने पहले बम की धमकी मिलने पर कहा, 'धमकियां आती रहती हैं, मैं इनसे नहीं डरता।'

इसके बाद उन्होंने राजनीतिक बयान देते हुए कहा, 'मुझे कभी हल्के में मत लो। जिन्होंने मुझे हल्के में लिया, उन्हें मैंने पहले ही बता दिया है। मैं पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मैं बाला साहेब ठाकरे (शिवसेना संस्थापक) का भी कार्यकर्ता हूँ। यह चेतावनी सबके लिए है।'

इस मौके पर उन्होंने भाजपा सरकार बनाने में अपनी भूमिका के बारे में कहा, '2022 में मैंने सरकार ही बदल दी थी। विधानसभा में अपने पहले भाषण में मैंने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में भाजपा 200 से ज़्यादा सीटें जीतेगी। लेकिन 232 सीटें मिलीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मुझे हल्के में मत लो।'

महायुति सरकार में नाराज़ चल रहे महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सीएम देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी वाले 3 सरकारी कार्यक्रमों से गैरहाजिर रहे। इससे सरकार में दरार की अटकलों को और बल मिला है। ठाणे जिले के बदलापुर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण, ऐतिहासिक आगरा किले में मराठा राजा की जयंती और अंबेगाँव बुद्रुक में शिवसृष्टि थीम पार्क के दूसरे चरण का उद्घाटन - इन कार्यक्रमों में देवेंद्र फडणवीस मौजूद थे। लेकिन शिंदे की गैरमौजूदगी ने काफी चर्चा बटोरी।

पिछले नवंबर में महाराष्ट्र में एनडीए के सत्ता में आने के बाद फिर से सीएम पद के सपने देख रहे शिंदे को उपमुख्यमंत्री पद से संतोष करना पड़ा था। तब से ही सरकार में सबकुछ ठीक नहीं होने की बातें सामने आ रही हैं।

धमकी देने वाले दो गिरफ्तार
एकनाथ शिंदे की कार में बम रखकर विस्फोट करने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है। गोरेगांव पुलिस ने बुलढाणा जिले के देवलगांव से अभय सिंहने (22) और मंगेश वायल (35) को गिरफ्तार कर मुंबई लाया है। उनके पास से मोबाइल समेत कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए हैं। दोनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 351(3) और 353(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है।