सार
Bhopal crime new: भोपाल में एक अफ़ग़ान नागरिक के ख़िलाफ़ वीज़ा की अवधि ख़त्म होने के बाद भी भारत में रहने के लिए मामला दर्ज किया गया है। यह मामला कोलार पुलिस स्टेशन में विदेशी अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है।
भोपाल (एएनआई): मध्य प्रदेश पुलिस ने राज्य की राजधानी भोपाल में वीज़ा की अवधि से ज़्यादा समय तक रुकने के लिए एक अफ़ग़ान नागरिक के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया है। अफ़ग़ान नागरिक की पहचान सैयद रशीद सादत (करीब 27 वर्ष) के रूप में हुई है और वह दिसंबर 2019 में यहाँ पढ़ाई करने आया था। उसका वीज़ा मार्च 2024 में खत्म हो गया था, लेकिन इसके बावजूद उसने वीज़ा का विस्तार नहीं करवाया और राज्य की राजधानी में रह रहा था।
इसके बाद, 3 मार्च को शहर के कोलार पुलिस स्टेशन में उसके ख़िलाफ़ विदेशी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।
अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (जोन 4), मल्कीत सिंह ने एएनआई को बताया, "अफ़ग़ानिस्तान का एक छात्र पढ़ाई के लिए भोपाल आया था और यहाँ शहर में रह रहा था। उसका वीज़ा खत्म हो गया था और उसका विस्तार नहीं किया गया था, इसलिए उसके ख़िलाफ़ विदेशी अधिनियम की धारा 14 के तहत मामला दर्ज किया गया है।"
"हम मामले की जाँच कर रहे हैं। उसका वीज़ा 2024 में खत्म हो गया था। उसे पहले भी नोटिस दिया जा चुका है। हमें मिली जानकारी के अनुसार, वर्तमान में अफ़ग़ान नागरिक दिल्ली में है। मामला दर्ज कर लिया गया है और उसके ख़िलाफ़ आवश्यक क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी।" मामले की आगे की जाँच जारी है। (एएनआई)