सार
Assam Coaching Institutes Bill: असम सरकार ने निजी कोचिंग संस्थानों में पारदर्शिता लाने और छात्रों के कल्याण के लिए असम कोचिंग संस्थान (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक, 2025 पेश किया।
गुवाहाटी (एएनआई): असम सरकार ने शुक्रवार को राज्य विधानसभा में असम कोचिंग संस्थान (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक, 2025 पेश किया ताकि नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा सके, निजी कोचिंग संस्थानों में पारदर्शिता लाई जा सके और छात्रों के समग्र कल्याण में मदद की जा सके।
असम के शिक्षा मंत्री रानोज पेगू ने राज्य विधानसभा में विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के उम्मीदवारों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए निजी कोचिंग सेंटरों को विनियमित करना है।
विधेयक के मुख्य बिंदुओं में अनिवार्य पंजीकरण शामिल है: मौजूदा और नए संस्थानों को संचालन से पहले एक निर्धारित समय के भीतर पंजीकरण कराना होगा; स्पष्ट परिभाषाएँ: "कोचिंग संस्थान," "ट्यूटर," और "पंजीकरण" जैसे शब्दों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है; आवेदन विवरण: संस्थानों को पाठ्यक्रम, समय सारणी, शुल्क, बुनियादी ढाँचा और कर्मचारियों की योग्यता के बारे में जानकारी जमा करनी होगी; परिचालन मानदंड: संस्थानों को सुरक्षा, योग्य कर्मचारियों, छात्र स्थान के लिए मानकों का पालन करना होगा और झूठे दावों से बचना होगा; आचार संहिता: शुल्क और छात्र परिणामों में पारदर्शिता आवश्यक है, साथ ही अनिवार्य मानसिक स्वास्थ्य कार्यशालाएँ और परामर्श भी; समावेशिता: संस्थानों को हाशिए पर स्थित समूहों का समर्थन करना चाहिए और विकलांगता-अनुकूल सुविधाएँ प्रदान करनी चाहिए; निगरानी: जिला प्राधिकरण उल्लंघन के लिए दंड के साथ निरीक्षण और अनुपालन लागू करेंगे; अपील: एक अपीलीय निकाय पंजीकरण और अनुपालन विवादों को संभालेगा।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, "विधेयक नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करेगा, निजी कोचिंग संस्थानों में पारदर्शिता लाएगा और छात्रों के समग्र कल्याण में मदद करेगा।"
असम के शिक्षा मंत्री रानोज पेगू ने कहा, "विधेयक असम के कोचिंग क्षेत्र में जवाबदेही, सुरक्षा और समावेशिता को बढ़ावा देता है।"
दूसरी ओर, असम के शिक्षा मंत्री ने असम विधानसभा में "असम निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025" भी पेश किया।
विधेयक में निजी विश्वविद्यालयों के लिए कुछ मानदंडों का प्रस्ताव है जैसे प्रायोजक निकायों के लिए अनिवार्य सुरक्षा मंजूरी, धार्मिक रूपांतरण गतिविधियों पर प्रतिबंध, नए तकनीकी और चिकित्सा पाठ्यक्रम खोलने पर प्रतिबंध और हर तीन साल में सरकारी निरीक्षण।
राज्य के शिक्षा मंत्री ने बोनगाईगाँव, गुरुचरण, जगन्नाथ बरुआ, नागाँव, उत्तरी लखीमपुर, शिवसागर, शहीद कनकलता बरुआ और कोकराझार विश्वविद्यालयों से संबंधित असम विधान सभा में आठ संशोधन विधेयक पेश किए।
इन संशोधनों का उद्देश्य राज्य सरकार को प्रत्येक नव स्थापित विश्वविद्यालय के पहले कुलपति की नियुक्ति करने का अधिकार देना है। इसके बाद, भविष्य के कुलपतियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा राज्यपाल, संबंधित विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद और राज्य सरकार के एक नामांकित व्यक्ति से युक्त एक समिति की सिफारिश पर की जाएगी।
एडवांटेज असम 2.0 के दौरान समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद, असम के शिक्षा मंत्री ने शुक्रवार को असम विधानसभा में राज्य में तीन निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए तीन विधेयक भी पेश किए, अर्थात्, माँ कामाख्या विश्वविद्यालय (दरंग), एडटेक स्किल यूनिवर्सिटी (तिनसुकिया) और स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय (बीटीआर)। (एएनआई)