सार
सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन कार्बाइड प्लांट के कचरे के निपटान मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है, क्योंकि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहले से ही इसकी निगरानी कर रहा है।
नई दिल्ली (एएनआई): सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि वह यूनियन कार्बाइड प्लांट के कचरे के निपटान के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा क्योंकि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहले से ही इसकी निगरानी कर रहा है।
जस्टिस बीआर गवई और ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा कचरा निपटान के सुस्त तरीके पर गंभीर रुख अपनाया है।
"हाईकोर्ट मामले की निगरानी कर रहा है। इस दृष्टि से, हमें उक्त आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता," कोर्ट ने अपने आदेश में कहा।
शीर्ष अदालत ने आगे स्पष्ट किया कि इस मामले में कोई भी शिकायत मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष उठाई जा सकती है।
पिछले साल दिसंबर में, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जहरीले कचरे को राज्य के धार जिले के पीथमपुर में स्थानांतरित करके तेजी से निपटान का आदेश दिया था।
आज, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (NEERI), राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान (NGRI), और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) जैसे विशेषज्ञ संगठनों वाली एक टास्क फोर्स कमेटी का गठन किया था।
आज, यह देखते हुए कि उच्च प्रतिष्ठा वाले विशेषज्ञ निकाय इस मुद्दे से निपट रहे हैं, कोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
अतिरिक्त महाधिवक्ता नचिकेता जोशी और अधिवक्ता शरद कुमार सिंघानिया मध्य प्रदेश राज्य की ओर से पेश हुए। अधिवक्ता सर्वन रीता खरे ने याचिकाकर्ता चिन्मय मिश्रा का प्रतिनिधित्व किया। (एएनआई)