fuel restrictions at petrol pumps: दिल्ली में 1 जुलाई से 10-15 साल पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं मिलेगा। ANPR कैमरे से निगरानी होगी और नियम तोड़ने पर गाड़ी जब्त हो सकती है। NCR में भी जल्द लागू होगा ये नियम।

Delhi old vehicle ban: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। अगर आपकी गाड़ी 10 या 15 साल से अधिक पुरानी है, तो सावधान हो जाइए। 1 जुलाई 2025 से ऐसे वाहनों को दिल्ली के किसी भी पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं मिलेगा। इसमें पेट्रोल, डीजल और सीएनजी शामिल हैं। आदेश का पालन सख्ती से होगा और कैमरों की मदद से निगरानी की जाएगी।

कैमरा करेगा निगरानी, नंबर प्लेट से होगी गाड़ी की उम्र की पहचान

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और संबंधित एजेंसियां पेट्रोल पंप पर हाईटेक सिस्टम से गाड़ियों की निगरानी करेंगी। ANPR (Automatic Number Plate Recognition) कैमरे पेट्रोल पंप पर लगे होंगे, जो हर गाड़ी की नंबर प्लेट स्कैन कर यह बताएंगे कि वह कितनी पुरानी है। अगर गाड़ी तय सीमा से ज्यादा पुरानी पाई जाती है (15 साल से अधिक पेट्रोल/सीएनजी और 10 साल से अधिक डीजल गाड़ियां), तो फ्यूल नहीं दिया जाएगा।

पहली बार वाहन स्वामी एफिडेविट दिखाकर चेतावनी के साथ जा सकता है, लेकिन दूसरी बार पकड़े जाने पर गाड़ी सीधे जब्त कर ली जाएगी।

दिल्ली में 1 जुलाई से और NCR में 1 नवंबर से होगा लागू

यह नया नियम फिलहाल दिल्ली में 1 जुलाई से लागू होगा, लेकिन नवंबर से इसे दिल्ली से सटे एनसीआर क्षेत्रों – हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी लागू किया जाएगा। इससे पुराने वाहनों की संख्या में कमी आएगी और वायु प्रदूषण पर नियंत्रण संभव होगा।

कितनी पुरानी गाड़ियां हैं NCR में? आंकड़े चौंकाने वाले

  • दिल्ली: 62 लाख दोपहिया और 41 लाख चारपहिया गाड़ियां हैं जो तय उम्र पार कर चुकी हैं 
  • हरियाणा (NCR): 27.5 लाख 
  • उत्तर प्रदेश (NCR): 12.4 लाख 
  • राजस्थान (NCR): 6.1 लाख

इतनी भारी संख्या में गाड़ियों का सड़कों पर चलना वायु गुणवत्ता के लिए गंभीर चुनौती बना हुआ है।

यह भी पढ़े: Kanpur में योगी सरकार की मेगा प्लानिंग: एयरो सिटी और नॉलेज सिटी से बदलेगा शहर का भविष्य

नियम तोड़ा तो भारी जुर्माना और जब्ती

अगर दूसरी बार वही पुरानी गाड़ी पेट्रोल पंप पर पकड़ी गई तो उसे RVSF (Registered Vehicle Scrapping Facility) में भेज दिया जाएगा। इसके अलावा जुर्माना भी लगेगा:

  • चार पहिया ELV (End of Life Vehicle): ₹10,000 
  • दो पहिया ELV: ₹5,000

अगर पेट्रोल पंप संचालक इस नियम का पालन नहीं करते, तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी।

CAQM की पहल, वायु प्रदूषण के खिलाफ कड़ा कदम

इस योजना को ‘कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट’ (CAQM) के तहत लागू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य दिल्ली और NCR की हवा को शुद्ध बनाना और वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करना है।

समय रहते कर लें तैयारी, वरना होगी कार्रवाई

यदि आपकी गाड़ी निर्धारित आयु सीमा से अधिक पुरानी है, तो आपको जल्द से जल्द स्क्रैपिंग, रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर या अन्य वैध विकल्पों की ओर बढ़ना चाहिए। 1 जुलाई के बाद न केवल फ्यूल मिलेगा बंद, बल्कि कार्रवाई भी झेलनी पड़ सकती है।

यह भी पढ़ें: CM Abhyudaya Scheme 2025: 1 जुलाई से शुरू हो रही फ्री कोचिंग, IAS-NEET-SSC सब कुछ एक जगह?