सार

Delhi High Court Amit Arora: दिल्ली आबकारी नीति मामले में आरोपी अमित अरोड़ा को दुबई जाने की अनुमति मिल गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें 6 से 16 जून तक इलाज के लिए दुबई जाने की इजाज़त दी है।

नई दिल्ली(ANI): दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली आबकारी नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी अमित अरोड़ा को 6 जून से 16 जून तक दुबई जाने की अनुमति दे दी। अरोड़ा ने अपने और अपने नाबालिग बेटे के इलाज के लिए यात्रा की अनुमति मांगते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। जस्टिस रविंदर दुडेजा ने व्यवसायी अमित अरोड़ा की ओर से दायर आवेदन को मंजूरी दे दी, जो दुबई जाने की अनुमति चाहते थे। हाईकोर्ट ने इस दौरान उनके खिलाफ जारी LOC को निलंबित करने का निर्देश दिया है।
 

अरोड़ा ने वकील प्रभव रल्ली के माध्यम से एक आवेदन दायर किया और दुबई यात्रा की अनुमति, LOC निलंबित करने और अपना पासपोर्ट जारी करने की मांग की। हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ आवेदन को मंजूरी दे दी, जिसमें 20 लाख रुपये का FDR जमा करना भी शामिल है। बेंच ने वकील को शर्तों को पूरा करने के लिए संयुक्त रजिस्ट्रार के सामने पेश होने को कहा है। वकील प्रभव रल्ली ने कहा कि याचिकाकर्ता को चिकित्सा कारणों से दुबई जाने की जरूरत है और वह भागने का जोखिम नहीं रखता है, क्योंकि याचिका में सभी आवश्यक विवरणों का खुलासा किया गया है। अरोड़ा को पहले चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दी गई थी और बाद में 17 सितंबर, 2024 को हाईकोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत दे दी थी।
 

अमित अरोड़ा गुरुग्राम स्थित बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं और प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत जांच किए जा रहे दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्य आरोपियों में से एक हैं। इस मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आप सांसद संजय सिंह सहित राजनीतिक हस्तियों पर भी आरोप हैं। अपनी जांच पूरी करने के बाद, प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने चार्जशीट दायर की।
सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी थी। (ANI) 
 

Related Articles