सार
नई दिल्ली (एएनआई): रॉउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को बरखा सिंह के मेडिकल दस्तावेजों की जांच करने का निर्देश दिया। वह पूर्व डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के खिलाफ मामले में शिकायतकर्ता हैं। बरखा सिंह के वकील ने चिकित्सीय आधार पर छूट मांगी थी। यह मामला मालीवाल के कार्यकाल के दौरान दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) में भर्ती में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। स्वाति मालीवाल और तीन अन्य पर कथित भ्रष्टाचार के मामले में मुकदमा चल रहा है। मालीवाल और अन्य आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। स्वाति मालीवाल की ओर से वकील संजय गुप्ता पेश हुए।
विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने जांच अधिकारी (आईओ) को बरखा सिंह के वकील द्वारा चिकित्सीय आधार पर छूट मांगने के लिए दायर किए गए मेडिकल दस्तावेजों की जांच करने का निर्देश दिया। वकील ने दलील दी कि बरखा सिंह बिस्तर पर हैं और अदालत में पेश होने की स्थिति में नहीं हैं। अदालत ने पूछा कि क्या वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हो सकती हैं, वकील ने कहा कि उनके लिए यह भी संभव नहीं है। उन्हें सर्जरी की भी सलाह दी गई है। दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने जांच अधिकारी को मेडिकल दस्तावेजों की जांच करने का निर्देश दिया।
मामले को अन्य अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य के लिए 19 मार्च को सूचीबद्ध किया गया है। अदालत ने कहा कि बरखा सिंह शिकायतकर्ता हैं, और उन्हें अदालत के सामने पेश होना है। हालांकि, वह पेश नहीं हो रही हैं और छूट मांग रही हैं। यह मामला स्वाति मालीवाल, प्रोमिला गुप्ता, सारिका चौधरी और फरहीन मलिक के खिलाफ है। अदालत अभियोजन पक्ष के साक्ष्य दर्ज कर रही है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 20 सितंबर, 2024 को स्वाति मालीवाल और अन्य के खिलाफ दायर आरोपों के खिलाफ दो अपीलों को खारिज कर दिया था। स्वाति मालीवाल से पहले, बरखा सिंह कांग्रेस सरकार के दौरान डीसीडब्ल्यू की अध्यक्ष थीं। (एएनआई)
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