Arvind Kejriwal Blames BJP: दिल्ली में एक 9 साल की बच्ची की कथित यौन उत्पीड़न और हत्या के बाद केजरीवाल ने बीजेपी पर कानून व्यवस्था बिगड़ने का आरोप लगाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

नई दिल्ली (ANI): दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में नौ साल की बच्ची की मौत पर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि वह राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा,  "दिल्ली में 9 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या की इस घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। बीजेपी ने दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब कर दी है, हमारी बेटियां बीजेपी की चार इंजन वाली सरकार में भी सुरक्षित नहीं हैं। गृह मंत्री अमित शाह और उनकी चार इंजन वाली सरकार को जवाब देना होगा। दिल्ली की बेटियों को जवाब के साथ-साथ न्याय भी चाहिए,।" 

 
दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में एक नाबालिग लड़की की कथित तौर पर यौन उत्पीड़न के बाद अस्पताल में चेहरे पर लगी चोटों के कारण मौत हो गई।
पुलिस को एक सूटकेस के अंदर एक लड़की के बारे में फोन आने के बाद मौके पर पहुंची। जब तक पुलिस पहुंची, परिवार उसे जेपीसी अस्पताल ले गया था, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। 
 

आशीष मिश्रा ने कहा, "कल रात 8:40 बजे, एक पीसीआर कॉल आई जिसमें बताया गया कि एक 9 साल की बच्ची एक सूटकेस के अंदर बेहोश पड़ी मिली है। तुरंत, पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक, परिवार उसे जेपीसी अस्पताल ले गया था। हमारी टीम अस्पताल पहुंची, जहां प्रारंभिक जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यह यौन उत्पीड़न का मामला है," डीसीपी उत्तर पूर्वी दिल्ली, ।
 

दयालपुर थाने में हत्या और बलात्कार की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने घटनास्थल को सील कर दिया है।  पुलिस ने कहा कि 7 जून को रात 8:41 बजे दयालपुर थाने में एक नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न के संबंध में एक कॉल आई थी। पुलिस ने कहा कि मौके पर पहुंचने पर, पुलिस टीम ने पाया कि बेहोशी की हालत में एक नाबालिग लड़की को उसके पिता जेपीसी अस्पताल ले गए थे, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।
 

पुलिस ने कहा कि प्रथम दृष्टया, अस्पताल में उपस्थित डॉक्टरों ने उसके चेहरे पर दिखाई देने वाली चोटों और कथित यौन उत्पीड़न को देखा, अपराध और फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) टीमें वर्तमान में घटनास्थल का निरीक्षण कर रही हैं। पुलिस ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो अधिनियम) की धारा 103(1), 66, 13(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। (ANI)