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शादी का झूठा वायदा फिर FIR क्यों नहीं? हाईकोर्ट की बरेली पुलिस पर फटकार, DGP तक को चेताया

हाईकोर्ट इलाहाबाद ने यूपी के बरेली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। यहां झूठा वायदा करके शादी से इंकार वाले केस में पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की। नाराज HC ने SSP और DGP तक को इस मामले में सख्त निर्देश। जानिए कोर्ट की कड़ी चेतावनी और लापरवाही का सच। 

2 Min read
Author : Surya Prakash Tripathi
Published : Mar 27 2026, 02:02 PM IST
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Image Credit : Gemini AI

Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में बरेली की सीबी गंज थाना पुलिस की लापरवाही को गंभीरता से लिया है। मामला झूठा वायदा करके शारीरिक संबंध बनाने और शादी से इंकार करने का है। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने शादी का झूठा वायदा किया और सरकारी नौकरी का लालच देकर शारीरिक संबंध बनाए। इसके बावजूद एफआईआर में इस पूरे अपराध का सही जिक्र नहीं किया गया।

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कोर्ट ने क्यों उठाई पुलिस की लापरवाही पर सवाल?

न्यायमूर्ति तेज प्रताप तिवारी ने सुनवाई करते हुए कहा कि पुलिस ने केवल आधी जानकारी के आधार पर एफआईआर दर्ज की। पीड़िता के कथन से स्पष्ट अपराध का खुलासा होता है, लेकिन पुलिस ने इसे नजरअंदाज किया। कोर्ट ने कहा कि ऐसा रवैया कानून के खिलाफ है और इससे न्याय प्रक्रिया पर गंभीर असर पड़ता है।

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FIR न होने का क्या मतलब?

कोर्ट ने कहा कि अगर FIR सही तरीके से दर्ज नहीं की गई, तो अपराध की जांच में बाधा आती है। पुलिस की लापरवाही से पीड़िता की न्याय पाने की प्रक्रिया धीमी पड़ती है। अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में “ज़ीरो FIR” जैसी व्यवस्था का सही इस्तेमाल होना चाहिए।

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Image Credit : X

SSP बरेली को क्या निर्देश दिए गए?

कोर्ट ने SSP बरेली को सीधे निर्देश दिए हैं कि लापरवाह पुलिस कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और इसकी रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पुलिस के खिलाफ कोई नरमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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Image Credit : X

अगली सुनवाई कब है?

कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल के लिए निर्धारित की है और पीड़िता को भी उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। यह सुनवाई यह तय करेगी कि SSP और अन्य अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों पर कितना काम हुआ।

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Image Credit : X

क्यों है यह मामला खोजने योग्य और महत्वपूर्ण?

यह मामला केवल बरेली तक सीमित नहीं है। पुलिस की लापरवाही, झूठे वायदे, शारीरिक उत्पीड़न और कानूनी प्रक्रियाओं का सही पालन-ये सभी हाई-ट्रैफिक कीवर्ड हैं जो शोधकर्ताओं, पत्रकारों और जागरूक पाठकों के लिए महत्वपूर्ण हैं।

सावधान रहें, सोशल मीडिया पर किसी भी अजनबी पर भरोसा करने से पहले जांच करें, और अगर कोई अपराध हो तो तुरंत पुलिस से संपर्क करें।

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About the Author

SP
Surya Prakash Tripathi
सूर्य प्रकाश त्रिपाठी। 20 जुलाई 2003 से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत। कुल 22 साल का अनुभव। 19 फरवरी 2024 से एशियानेट न्यूज हिंदी के साथ जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता में परास्नातक की डिग्री के साथ इन्होंने डबल MA LLB भी किया हुआ है। इन्होंने क्राइम, धर्म और राजनीति के साथ सामाजिक मुद्दों पर लिखने की रुचि है। हिंदी दैनिक आज, डेली न्यूज एक्टिविस्ट, अमर उजाला, दैनिक भास्कर डिजिटल (DB DIGITAL) जैसे मीडिया संस्थानों में भी सूर्या सेवाएं दे चुके हैं।
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