सार

ज्ञानेश कुमार (Gyanesh Kumar) को भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के रूप में नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में नए कानून की चुनौती के बावजूद, सरकार ने नियुक्ति आदेश जारी कर दिया। जानें उनकी पृष्ठभूमि और नई जिम्मेदारियां।

 

Who is Gyanesh Kumar: राजीव कुमार (Rajiv Kumar) के रिटायर होने के बाद नए मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम का ऐलाान कर दिया गया है। देश का नया मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार (Gyanesh Kumar) को बनाया गया है। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त (Chief Election Commissioner - CEC) के रूप में ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति का आदेश सोमवार देर रात में जारी किया गया। कानून मंत्रालय ने नई नियुक्ति के लिए गजट किया है। देश के कई महत्वपूर्ण चुनाव उनके कार्यकाल में होने हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Election 2025) और पश्चिम बंगाल (West Bengal), असम (Assam) और तमिलनाडु (Tamil Nadu) के विधानसभा चुनाव 2026 में उनके कार्यकाल में ही होंगे।

कौन हैं ज्ञानेश कुमार?

ज्ञानेश कुमार, 1988 बैच के केरल कैडर के IAS अधिकारी हैं। मार्च 2023 में चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए थे। उन्होंने आईआईटी कानपुर (IIT Kanpur) से सिविल इंजीनियरिंग में बी.टेक (B.Tech) किया है। वह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी (Harvard University) से भी पढ़ाई किए हैं।

देश के नवनियुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, गृहमंत्रालय (Home Ministry) में भी कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। उन्होंने अनुच्छेद 370 हटाने (Article 370 Abrogation) और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक (J&K Reorganisation Bill) के ड्राफ्टिंग में अहम भूमिका निभाई थी। वह राम मंदिर केस (Ram Mandir Case) से जुड़े कानूनी दस्तावेजों को भी संभालने के लिए जाने जाते हैं। अमित शाह (Amit Shah) के करीबी के रूप में पहचाने जाने वाले ज्ञानेश कुमार सहकारिता मंत्रालय (Cooperation Ministry) में सचिव के रूप में कार्य कर चुके हैं।

सुप्रीम कोर्ट अगर हस्तक्षेप करता है तो...

हालांकि, मोदी सरकार पर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर आपत्ति जताई है। कांग्रेस ने तर्क दिया है कि चुनाव आयोग अधिनियम, 2023 (Chief Election Commissioner And Other Election Commissioners Act, 2023) को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस कानून के तहत, प्रधानमंत्री (PM), गृहमंत्री (Home Minister) और लोकसभा में विपक्ष के नेता (Leader of Opposition - LoP) की एक समिति चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेगी। कांग्रेस के राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने इस प्रक्रिया पर आपत्ति जताई है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की 22 फरवरी को सुनवाई करने वाला है इसलिए निर्णय को टाल देना चाहिए।

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