केंद्र सरकार ने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए नए नियम अधिसूचित किए हैं। अब वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन, ऑडिट और खातों का रखरखाव ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होगा।
Waqf Properties Registration: केंद्र सरकार ने एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास नियम, 2025 (Unified Waqf Management, Empowerment, Efficiency and Development Rules, 2025) को अधिसूचित किया है। इसमें वक्फ संपत्तियों (Waqf properties) के पोर्टल और डेटाबेस के नियम बताए गए हैं। इसके साथ ही बताया गया है कि वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। इनका ऑडिट किस तरह किया जाएगा और खातों का रखरखाव कैसे होगा।
नियमों को गुरुवार को 1995 अधिनियम की धारा 108B के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचित किया गया। इसे वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 के माध्यम से शामिल किया गया था। यह 8 अप्रैल, 2025 से प्रभावी हुआ है।
वक्फ प्रॉपर्टी से जुड़े काम के लिए बना पोर्टल
वक्फ का विवरण दाखिल करने के लिए एक पोर्टल और डेटाबेस स्थापित किया गया है। इसमें औकाफ की लिस्ट अपलोड करने, नए वक्फ का रजिस्ट्रेशन करने, औकाफ के रजिस्टर के रखरखाव और वक्फ के मुतवल्ली के खातों के रखरखाव और प्रस्तुत करने जैसे काम होंगे। इसी पोर्टल पर ऑडिट रिपोर्ट प्रकाशित किए जाएंगे।
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के संयुक्त सचिव करेंगे पोर्टल की देखरेख
केंद्र सरकार ने बताया है कि वक्फ प्रभाग के प्रभारी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में भारत सरकार के संयुक्त सचिव होंगे। वह पोर्टल और डेटाबेस की देखरेख करेंगे। पोर्टल और डाटाबेस में वक्फ संपत्तियों की निगरानी और प्रबंधन तथा संबंधित डेटा, अदालती मामले, विवादों का समाधान और ऐसे अन्य विवरण दिए जाएंगे।
वक्फ प्रॉपर्टी से जुड़े काम के लिए राज्य सरकार नियुक्त करेगी नोडल अधिकारी
प्रत्येक राज्य सरकार संयुक्त सचिव स्तर से नीचे के रैंक के एक अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगी। इसके साथ ही केंद्र सरकार के परामर्श से एक केंद्रीकृत सहायता इकाई की स्थापना करेगी। यह वक्फ और उसकी संपत्तियों के विवरण अपलोड करने, रजिस्ट्रेशन, खातों के रखरखाव, ऑडिट और वक्फ व बोर्ड की अन्य संबंधित गतिविधियों को मैनेज करने में मदद करेगी।
पोर्टल और डेटाबेस में नए वक्फ के रजिस्ट्रेशन की रियल टाइम निगरानी होगी। प्रत्येक मुतवल्ली को पोर्टल और डाटाबेस से प्राप्त वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) द्वारा प्रमाणीकरण के माध्यम से अपने मोबाइल नंबर और ई-मेल पते का इस्तेमाल करके पोर्टल और डाटाबेस पर नामांकन करना होगा। इसके बाद वह पोर्टल और डाटाबेस तक पहुंच सकेंगे। वे वक्फ और वक्फ को समर्पित संपत्ति का विवरण दर्ज कर सकेंगे।