केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS) चुनने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 सितंबर, 2025 कर दी गई है। यह फैसला विभिन्न हितधारकों से मिले अनुरोधों के बाद लिया गया है।

नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने योग्य मौजूदा कर्मचारियों, पूर्व सेवानिवृत्त लोगों और मृतक पूर्व सेवानिवृत्त लोगों के जीवनसाथी के लिए यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS) का विकल्प चुनने की अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2025 तक तीन महीने के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। यह कदम विभिन्न हितधारकों से प्राप्त अभ्यावेदनों के बाद उठाया गया है, जिसमें अंतिम तिथि बढ़ाने का अनुरोध किया गया था। वित्त मंत्रालय ने 24 जनवरी, 2025 को योग्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS) को अधिसूचित किया।
 

इस ढांचे को क्रियान्वित करने के लिए, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने 19 मार्च, 2025 को PFRDA (NPS के तहत यूनिफाइड पेंशन योजना का संचालन) विनियम, 2025 को अधिसूचित किया। विनियमों के अनुसार, योग्य मौजूदा कर्मचारियों, पूर्व सेवानिवृत्त लोगों और मृतक पूर्व सेवानिवृत्त लोगों के जीवनसाथी को योजना के तहत अपना विकल्प चुनने के लिए 30 जून, 2025 तक तीन महीने की अवधि दी गई थी। यूपीएस के तहत, एक निश्चित और सुनिश्चित पेंशन का प्रावधान होगा, एनपीएस के विपरीत, जो एक निश्चित पेंशन राशि का वादा नहीं करता है।
 

जिन कर्मचारियों ने 25 साल या उससे अधिक सेवा पूरी कर ली है, उनके लिए यूपीएस सेवानिवृत्ति से पहले पिछले 12 महीनों के दौरान अर्जित उनके मूल वेतन के 50 प्रतिशत की पेंशन राशि प्रदान करता है। कम से कम 10 साल की सेवा वाले कर्मचारी पेंशन के पात्र होंगे, लेकिन इसे सेवा के वर्षों की संख्या के साथ आनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा, जिसकी न्यूनतम राशि 10,000 रुपये प्रति माह होगी। सेवानिवृत्ति लाभों में एक सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन भी शामिल है, जो कर्मचारी के मूल वेतन के 60 प्रतिशत के बराबर है। यह पेंशन किसी कर्मचारी की अकाल मृत्यु होने की स्थिति में दी जाएगी। मुद्रास्फीति से जुड़ा सूचकांक लाभ सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर भी लागू होगा।
 

यूपीएस सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी या एकमुश्त राशि का भी प्रावधान करता है। ग्रेच्युटी राशि की गणना पुराने सूत्रों के अनुसार की जाएगी, मासिक परिलब्धियों के दसवें हिस्से के रूप में, सेवानिवृत्ति की तारीख पर वेतन और महंगाई भत्ता और हर छह महीने की सेवा के आधार पर गणना की जाएगी। यूपीएस ओपीएस द्वारा दिए जाने वाले लाभों के समान, कर्मचारी के परिवार को पारिवारिक पेंशन के रूप में पेंशन का 6 प्रतिशत तुरंत हस्तांतरित करने की भी गारंटी देता है। अप्रैल 2023 में, तत्कालीन वित्त सचिव टी वी सोमनाथन के नेतृत्व वाली एक समिति ने यूनिफाइड पेंशन योजना की सिफारिश की थी, जिसे बाद में अगस्त 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। (एएनआई)