सार

Ranveer Allahbadia: सुप्रीम कोर्ट ने पॉडकास्टर रणवीर अलाहबादिया को विदेश जाने की अनुमति दे दी है। जांच पूरी होने के बाद कोर्ट ने उनका पासपोर्ट वापस करने का आदेश दिया है।

Ranveer Allahbadia: सुप्रीम कोर्ट ने पॉडकास्टर रणवीर अलाहबादिया को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उन्हें विदेश जाने के लिए पासपोर्ट वापस करने की अनुमति दे दी है। जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने असम और महाराष्ट्र सरकारों से जानकारी मिलने के बाद यह फैसला लिया कि जांच पूरी हो चुकी है। कोर्ट ने रणवीर से कहा कि वह अपना पासपोर्ट वापस लेने के लिए महाराष्ट्र साइबर पुलिस ब्यूरो से संपर्क करें।

रणवीर अलाहाबादिया को कोर्ट से मिली राहत

सुप्रीम कोर्ट ने अलाहबादिया के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता अभिनव चंद्रचूड़ से कहा कि वह उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को एक साथ जोड़ने और अगली सुनवाई पर इसे एक जगह लाने के बारे में विचार करेगी। इससे पहले 18 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने अलाहबादिया को एक यूट्यूब शो के दौरान उनकी टिप्पणियों को लेकर दर्ज कई एफआईआर में गिरफ्तारी से राहत दी थी और उन्हें अपना पासपोर्ट ठाणे के पुलिस स्टेशन में जमा करने का आदेश दिया था।

कोर्ट ने रोक दिया था पॉडकास्ट

बीयरबाइसेप्स के नाम से मशहूर रणवीर अलाहबादिया पर कॉमेडियन समय रैना के यूट्यूब शो पर माता-पिता और सेक्स के बारे में की गई टिप्पणियों के लिए मामला दर्ज हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने पहले उनके पॉडकास्ट को प्रसारित करने से रोका था। इसके बाद 18 फरवरी को कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से राहत दी और उनकी टिप्पणियों को अश्लील और समाज को शर्मसार करने वाली बताया।

3 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने अलाहबादिया को अपने पॉडकास्ट द रणवीर शो को फिर से शुरू करने की अनुमति दी थी लेकिन यह शर्त रखी कि उन्हें नैतिकता और शालीनता बनाए रखनी होगी और इसे सभी उम्र के दर्शकों के लिए उपयुक्त बनाना होगा।

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