देश के मुख्य न्यायाधीश रहे डीवाई चंद्रचूड़ को रिटायर हुए 8 महीने हो गए हैं, लेकिन उन्होंने अब तक दिल्ली स्थित कृष्णा मेनन मार्ग का सरकारी बंगला खाली नहीं किया है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने केंद्र सरकार को पत्र लिखते हुए कदम उठाने को कहा है।

DY Chandrachud: देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश रह चुके डीवाई चंद्रचूड़ का नाम न्यायपालिका में एक अहम स्थान रखता है। नवंबर 2024 में सेवानिवृत्त हुए चंद्रचूड़ को रिटायर हुए करीब 8 महीने हो चुके हैं। कई महीने बीतने के बाद भी उन्होंने दिल्ली स्थित कृष्णा मेनन मार्ग का सरकारी बंगला नंबर 5 खाली नहीं किया है। इस पर अब सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने भी सख्त रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है।

बंगला तुरंत खाली करने की मांग

1 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को पत्र भेजते हुए तुरंत बंगला खाली करवाने की बात कही है। कोर्ट ने लिखा, "कृपया बिना किसी देरी के बंगला संख्या 5, कृष्णा मेनन मार्ग को आदरणीय डीवाई चंद्रचूड़ जी से खाली करवाने की व्यवस्था की जाए।"

सेवानिवृतत्ति के 6 महीने तक ही सरकारी आवास में रहने की अनुमती

सुप्रीम कोर्ट ने आगे स्पष्ट किया कि सरकारी नियमों के तहत सेवानिवृत्ति के बाद 6 महीने तक ही CJI को सरकारी आवास में रहने की अनुमति होती है। चंद्रचूड़ को यह समयसीमा 10 मई 2025 तक दी गई थी, जिसे 31 मई तक बढ़ाया गया था। अब वह समय भी समाप्त हो चुकी है। बता दें कि अभी भारत में मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई हैं। उन्होंने 14 मई 2025 से इस पद पर कार्यभार संभाला था।

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बंगला न खाली करने की थी बताई वजह

हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में पूर्व CJI चंद्रचूड़ ने बंगला न खाली करने की वजह बताई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने उन्हें किराए पर एक नया घर आवंटित किया है, लेकिन वह घर लंबे समय से खाली था और उसकी हालत काफी खराब है। वहां इस समय मेंटेनेंस और मरम्मत का काम चल रहा है। उन्होंने आगे कहा, "मैंने सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में पहले ही जानकारी दे दी थी। जैसे ही नया आवास रहने लायक हो जाएगा, मैं बिना किसी देरी के वहां शिफ्ट हो जाऊंगा।"