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1st May: वेटिंग टिकट पर नहीं चलेगी मनमानी! स्लीपर-AC में घुसे तो लगेगा इतना जुर्माना
Railway Ticket New Rules: 1 मई, 2025 से रेलवे ने यात्री टिकटों से जुड़ा बड़ा बदलाव किया है। इससे जहां यात्रियों को सफर के दौरान होनेवाली असुविधा से राहत मिलेगी, वहीं वेटिंग टिकट स्लीपर या AC कोच में घुसने वालों को लेने के देने पड़ जाएंगे।
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1 मई से बदल रहे रेलवे से जुड़े नियम
1 मई 2025 से रेलवे बड़ा बदलाव करने जा रहा है। इसके तहत अब वेटिंग टिकट लेकर कोई भी यात्री AC या स्लीपर कोच में नहीं घुस पाएगा।
वेटिंग टिकट वाले नहीं कर पाएंग स्लीपर-AC में सफर
नए नियमों के तहत अब वेटिंग टिकट वाले यात्रियों को सिर्फ जनरल कोच में ही यात्रा करने की परमिशन होगी। अगर कोई यात्री स्लीपर या एसी में जबरन घुसता है तो उसे भारी-भरकम जुर्माना भरना पड़ेगा।
स्लीपर कोच में घुसने पर कितना हो सकता है जुर्माना
1 मई से अगर कोई यात्री वेटिंग टिकट लेकर स्लीपर कोच में सफर करता है तो उस पर मिनिमम 250 रुपए जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा दूसरी के हिसाब से निर्धारित किराया अलग से वसूला जाएगा।
AC कोच में यात्रा करने पर कितना होगा जुर्माना
वहीं, वेटिंग टिकट लेकर सेकेंड या थर्ड एसी कोच में यात्रा करने पर आपको मिनिमम 440 रुपए जुर्माना और दूरी के हिसाब से जो भी किराया होगा, वो वसूला जाएगा। साथ ही TTE आपको जनरल कोच में भेजने का अधिकार रखता है।
ऑनलाइन वेटिंग टिकट अपने आप हो जाती है कैंसिल
बता दें कि ऑनलाइन वेटिंग टिकट तो कन्फर्म न होने पर अपने आप ही कैंसिल हो जाती है। लेकिन लोग काउंटर से लिए जाने वाले टिकट लेकर स्लीपर और AC कोच में सफर करते हैं, जिससे दूसरे पैसेंजर्स को परेशानी का सामना करना पड़ता है।
अब सिर्फ 60 दिन पहले ही बुक कर पाएंगे एडवांस टिकट
इसके अलावा रेलवे ने एडवांस टिकट बुकिंग से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया है। पहले एडवांस टिकटों की बुकिंग 4 महीने पहले यानी 120 दिनों तक होती थी, लेकिन अब इसका समय घटाकर सिर्फ दो महीने यानी 60 दिन कर दिया गया है।
किराए और रिफंड से जुड़े चार्ज बढ़ा सकता है रेलवे
कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि रेलवे जल्द ही किराए और रिफंड से जुड़े चार्ज बढ़ा सकता है। हालांकि, अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है। लेकिन अगर नियम बदलते हैं तो आम जनता की जेब पर बोझ बढ़ेगा।