Rahul Gandhi Election Commission: राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर 'मैच फिक्सिंग' का आरोप लगाया है, 45 दिन बाद CCTV फुटेज हटाने के निर्देश पर सवाल उठाते हुए इसे 'सबूत मिटाने' का तरीका बताया। उन्होंने फिक्स चुनाव को लोकतंत्र के लिए जहर बताया।
नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को एक बार फिर चुनाव आयोग पर चुनाव में 'मैच फिक्सिंग' का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि चुनाव के 45 दिन बाद सीसीटीवी फुटेज हटाने का नया निर्देश 'सबूत मिटाने' का एक तरीका है। विपक्ष के नेता ने सबूतों को नष्ट करने को चुनाव में धांधली का संभावित संकेत बताते हुए चुनावी प्रक्रिया की ईमानदारी पर चिंता जताई। उन्होंने चेतावनी दी कि एक फिक्स चुनाव "लोकतंत्र के लिए जहर" होगा, और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।
कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि कानून बदलकर सीसीटीवी फुटेज छिपाया जा रहा है, जिससे इस कदम के पीछे के इरादों पर संदेह पैदा होता है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, "वोटर लिस्ट? मशीन-रीडेबल फॉर्मेट नहीं देंगे। सीसीटीवी फुटेज? कानून बदलकर छिपा दिया। चुनाव का फोटो-वीडियो? अब 1 साल में नहीं, 45 दिन में ही मिटा देंगे। जिससे जवाब मांगा था - वही सबूत मिटा रहा है। साफ़ है - मैच फिक्स है। और फिक्स चुनाव लोकतंत्र के लिए जहर है।"
इससे पहले, चुनाव आयोग ने अपने राज्य अधिकारियों को निर्देश दिया था कि चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के 45 दिन बाद सीसीटीवी कैमरों और वेबकास्टिंग के फुटेज को नष्ट कर दिया जाए। चुनाव आयोग ने अपने वीडियो डेटा के संभावित 'दुरुपयोग' का हवाला देते हुए कहा कि जब तक चुनाव के फैसले को समय सीमा के भीतर चुनौती नहीं दी जाती है, तब तक फुटेज को हटा दिया जाएगा।
नए नियम पर एक अखबार की रिपोर्ट पोस्ट करते हुए, राहुल गांधी ने उन मुद्दों को भी उठाया जिनके बारे में उन्होंने पहले बात की थी, दिसंबर 2024 में लाए गए संशोधन की आलोचना करते हुए, चुनाव प्रक्रिया के सीसीटीवी फुटेज तक सार्वजनिक पहुँच को सीमित करने के लिए, एक बार फिर इस तरह के डेटा के संभावित दुरुपयोग का हवाला देते हुए।
रिपोर्टों के अनुसार, चुनाव आयोग द्वारा हाल ही में दिए गए निर्देश अपने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) को एक पत्र में दिए गए थे, जिसमें कहा गया था कि गैर-प्रतियोगियों द्वारा गलत सूचना फैलाने के लिए इसकी सामग्री का "हाल ही में दुरुपयोग" किया गया है, जिसने नियम की समीक्षा को प्रेरित किया। चुनाव आयोग ने यह भी दोहराया कि वीडियो फुटेज को कानूनी रूप से रखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि चुनाव पैनल के लिए एक आंतरिक उपकरण के रूप में अधिक उपयोग किया जाता है।
चुनाव आयोग ने पत्र में कहा, “गैर-प्रतियोगियों द्वारा सोशल मीडिया पर गलत सूचना और दुर्भावनापूर्ण कथाएँ फैलाने के लिए इस सामग्री का हाल ही में दुरुपयोग, जो किसी भी कानूनी परिणाम की ओर नहीं ले जाएगा, ने एक समीक्षा को प्रेरित किया है।” राहुल गांधी ने पहले चुनाव आयोग से महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों के लोकसभा और विधानसभाओं के सबसे हालिया चुनावों के लिए समेकित, डिजिटल, मशीन-रीडेबल मतदाता सूची प्रकाशित करने का आह्वान किया था, यह कहते हुए कि "सच बोलने" से चुनाव पैनल की विश्वसनीयता की रक्षा होगी।
सूत्रों के अनुसार, चुनाव पैनल ने पहले जवाब में कहा था कि कांग्रेस नेता द्वारा लगाए गए आरोप काफी गंभीर हैं, लेकिन जब उन्हें चुनाव आयोग को लिखित में दर्ज करने की बात आती है, तो वह कतराते हैं।सूत्रों ने कहा, “राहुल गांधी ने वास्तव में अपनी ही कांग्रेस द्वारा नियुक्त बूथ स्तर के एजेंटों, महाराष्ट्र में अपने ही कांग्रेस उम्मीदवारों द्वारा नियुक्त मतदान और मतगणना एजेंटों की आलोचना की है।” कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष की सीसीटीवी फुटेज की मांग पर, सूत्रों ने कहा, "चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार, मतदान केंद्रों के सीसीटीवी फुटेज की किसी भी चुनाव याचिका में सक्षम उच्च न्यायालय द्वारा हमेशा जांच की जा सकती है। यह चुनाव आयोग द्वारा चुनावों की अखंडता की रक्षा के साथ-साथ मतदाताओं की गोपनीयता की रक्षा के लिए किया जाता है। श्री राहुल गांधी स्वयं या अपने एजेंटों के माध्यम से मतदाताओं की गोपनीयता पर आक्रमण क्यों करना चाहते हैं, जिसे चुनावी कानूनों के अनुसार चुनाव आयोग द्वारा संरक्षित किया जाना है? क्या राहुल गांधी को अब उच्च न्यायालयों पर भी भरोसा नहीं है?"
राहुल गांधी ने चुनाव पैनल के खिलाफ कई आरोप लगाए हैं, जिसमें कहा गया है कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों के कुछ ही महीनों के भीतर महाराष्ट्र में लाखों मतदाताओं की कथित वृद्धि, मशीन पठनीय मतदाता सूची प्रकाशित करने की अनिच्छा के साथ अन्य मुद्दों के साथ आयोग की विश्वसनीयता पर गंभीर संदेह पैदा हुए हैं। (एएनआई)