सार
2016 से, आरोपी 12 साल की लड़की को कई बार क्रूरता से प्रताड़ित कर रहा था। अभियोजन पक्ष की मांग थी कि आरोपी को अधिकतम सजा दी जाए।
पुनालुर (केरला): कोल्लम में बारह साल की लड़की के साथ बलात्कार करने के मामले में, अदालत ने 42 वर्षीय व्यक्ति को चार आजीवन कारावास और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। पुनालुर फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने पत्तनमथिट्टा के सीताथोडु के रहने वाले जयमोन को सजा सुनाई। सीताथोडु चित्तर के रहने वाले जयमोन ने उस लड़की के साथ बलात्कार किया जो अपनी मां के साथ रह रही थी।
2016 जनवरी से, आरोपी 12 साल की लड़की को कई बार क्रूरता से प्रताड़ित कर रहा था। अभियोजन पक्ष की मांग थी कि आरोपी को अधिकतम सजा दी जाए। मुकदमे के अंत में, पुनालुर फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने आरोपी को चार आजीवन कारावास और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। फैसले में यह भी उल्लेख किया गया है कि आजीवन कारावास जीवन के अंत तक होगा।
जुर्माना नहीं भरने पर आठ महीने की कठोर कैद भुगतनी होगी। अदालत ने यह भी फैसला सुनाया कि जुर्माना भरने पर राशि पीड़िता को दी जाए। इसके अलावा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को तीन लाख रुपये का मुआवजा भी देना होगा। पुलिस ने बताया कि आरोपी जयमोन के खिलाफ अन्य जिलों में भी पोक्सो के मामले और मलप्पुरम जिले में हत्या का मामला दर्ज है।