सार
ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को अब जुर्माना भरना ही होगा, नहीं तो उनका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। ट्रैफिक कमिश्नरेट ने ये सख्त आदेश जारी किया है।
भारत में जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, वैसे-वैसे वाहनों की संख्या भी बढ़ रही है। इससे बड़े शहरों में ट्रैफिक जाम एक समस्या है, तो दूसरी तरफ सड़क हादसे भी हर साल बढ़ रहे हैं। 90% सड़क हादसों का कारण ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालक हैं।
ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना लगाया जाता है। लेकिन कुछ वाहन चालक जुर्माना नहीं भरते। कुछ लोग कितना भी जुर्माना लग जाए, उसे भरते ही नहीं। अब इस पर लगाम लगाने के लिए पंजाब के चंडीगढ़ ट्रैफिक कमिश्नरेट ने सख्त आदेश दिया है कि जुर्माना नहीं भरने पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।
ड्राइविंग लाइसेंस होगा रद्द
इस बारे में परिवहन विभाग के पंजीकरण और लाइसेंसिंग प्राधिकरण के प्रभारी प्रद्युम्न सिंह ने कहा, ''ट्रैफिक उल्लंघन सड़क हादसों का एक बड़ा कारण है। पिछले दो-तीन सालों में चंडीगढ़ में ट्रैफिक उल्लंघन के लिए जुर्माना न भरने की घटनाएं बहुत बढ़ी हैं। 7.5 लाख से ज्यादा चालान का भुगतान नहीं किया गया है। यह बहुत चिंताजनक है। अब जुर्माना नहीं भरने वालों का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।''
बार-बार रिमाइंडर
प्रद्युम्न सिंह ने आगे कहा, ''बार-बार रिमाइंडर और नोटिस के बावजूद, बहुत से ड्राइवर तेज गति से गाड़ी चलाना, रेड लाइट जंप करना और खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना जैसे उल्लंघनों के लिए जुर्माना भरने में लापरवाही बरत रहे हैं।
नियम तोड़ने वालों को चंडीगढ़ प्रशासन 15 दिनों के अंदर जुर्माना भरने का नोटिस भेजेगा। अगर तब भी वे जुर्माना नहीं भरते हैं, तो उनका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र भी निलंबित कर दिया जाएगा।''
5 से ज्यादा चालान
''अगर आपके वाहन का कई बार चालान कट चुका है, तो आपको सावधान रहना चाहिए। अगर आप समय पर जुर्माना नहीं भरते हैं, तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो सकता है। अगर किसी वाहन चालक के नाम पर पांच या उससे ज्यादा चालान बकाया हैं, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। उसके वाहनों के पंजीकरण प्रमाणपत्र भी रद्द कर दिए जाएंगे।'' चंडीगढ़ प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है।
इसके अलावा, ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के वाहनों को 'गैर-लेनदेन योग्य' के रूप में चिह्नित किया जाएगा। इससे जुर्माना भरने तक ओनरशिप ट्रांसफर, पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) का नवीनीकरण और डुप्लीकेट आरसी जारी करने सहित किसी भी लेनदेन पर रोक लग जाएगी। ट्रैफिक विभाग के अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
उत्तर प्रदेश सरकार का भी एक्शन
इसी तरह उत्तर प्रदेश सरकार ने भी बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों का लाइसेंस रद्द करने का सख्त आदेश दिया है। बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले ड्राइवरों के लाइसेंस रद्द करने के साथ-साथ, कमर्शियल वाहनों के परमिट भी रद्द किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले बाइक, कार और ई-रिक्शा चालकों पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है।