सार
भारत आतंकवादियों को खत्म करने के लिए पूरी तरह तैयार है। जम्मू-कश्मीर में छिपे आतंकवादियों की तलाश तेज हो गई है. अगर किसी बेगुनाह का घर हमले में तबाह हो जाता है तो सरकार क्या करती है?
Operation Sindoor Update: प्राकृतिक सुंदरता से पर्यटकों को आकर्षित करने वाला जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) सचमुच युद्ध का मैदान बन गया है। कहाँ, कब बम विस्फोट होगा, कौन सा घर आग की चपेट में आएगा, यह कहना मुश्किल है। अब तक चैन की नींद सोने वाले जम्मू-कश्मीर के नागरिकों को हर पल जान हथेली पर लेकर जीना पड़ रहा है। नींद गायब हो गई है। केंद्र सरकार और भारतीय सेना, जम्मू-कश्मीर के लोगों को सुरक्षित रखने की हर संभव कोशिश कर रही है। सीमा पार से होने वाले पाक ड्रोन (Pak Drone) हमलों को भारतीय सेना (Indian Army) ने नाकाम कर दिया है। भारत-पाक के बीच जो आग भड़की है, वो आसानी से बुझने वाली नहीं है। जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए ये कोई नई बात नहीं है। वो पहले से ही गोलियों की आवाज के बीच जीने के आदी हैं। उनको पता है कि उनका बनाया हुआ नया घर पल भर में राख हो सकता है। सीमा की रक्षा करने वाली सेना, अक्सर आतंकवादियों (Terrorist) को खत्म करने के लिए हमले करती है।
पहलगाम हमले (Pahalgam attack) के बाद, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindhur) शुरू किया है, जिससे आतंकवाद को जड़ से मिटाने का अभियान शुरू हो गया है। पाकिस्तान को करारा जवाब देने के साथ-साथ, आतंकवादियों का भी सफाया किया जा रहा है। सेना जम्मू में विशेष अभियान चला रही है। जैसे ही आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिलती है, सेना वहाँ के घरों पर भी हमला करती है। ऐसे में कई नागरिक अपने घरों से बेघर हो जाते हैं। सेना और आतंकवादी हमलों में उनकी संपत्ति का नुकसान होता है। युद्ध के समय अगर किसी बेगुनाह नागरिक का घर तबाह हो जाता है, तो क्या सरकार उसे मुआवजा देती है? इसका जवाब यहाँ है।
सरकार से मुआवजा : जम्मू और कश्मीर में, आतंकवाद विरोधी अभियान में अगर किसी का घर या संपत्ति तबाह होती है, तो सरकार मुआवजा देती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की इसके लिए एक विशेष योजना है। "जम्मू और कश्मीर में सीपीएमएफ और सेना के अभियानों के दौरान क्षतिग्रस्त स्थिर/चल संपत्ति के लिए केंद्रीय योजना" के तहत मुआवजा दिया जाता है। सरकार 10 लाख रुपये तक का मुआवजा देती है। यह योजना 2010 से लागू है। घर को नुकसान होने पर 7 लाख रुपये दिए जाते हैं। सामान के लिए तीन लाख रुपये तक का मुआवजा दिया जाता है। केंद्र सरकार मुआवजे की राशि सीधे लाभार्थियों को देती है। ऑपरेशन के 30 दिनों के अंदर आवेदन करना होता है।
किसे नहीं मिलता मुआवजा? : अगर कोई बेगुनाह अपना घर या कोई और संपत्ति खो देता है, तो सरकार मुआवजा देती है। लेकिन अगर कोई नागरिक अपने घर में आतंकवादियों को छुपाता है, उन्हें पनाह देता है, और सेना उन आतंकवादियों को मारने के लिए उस घर पर हमला करती है, तो सरकार कोई मुआवजा नहीं देती। इसके उलट, आतंकवादियों को पनाह देने वालों को अपराधी माना जाता है।