Brij Bhushan Singh POCSO Case: दिल्ली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट पर कोर्ट की मुहर, नाबालिग पहलवान ने खुद जताई संतुष्टि। बृजभूषण शरण सिंह को अब केवल वयस्क महिला पहलवानों की शिकायतों का सामना करना होगा।

Brij Bhushan Singh POCSO case: पूर्व रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) अध्यक्ष और पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Singh) को नाबालिग महिला पहलवान (minor wrestler) यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment) मामले में बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को इस केस को रद्द करने की दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गोमती मनोचा (Judge Gomti Manocha) ने संक्षेप में कहा कि कैंसिलेसन असेप्टेड। इसी के साथ बृजभूषण सिंह के खिलाफ POCSO Act के तहत चल रही कानूनी कार्यवाही खत्म हो गई।

लड़की ने खुद कहा-पुलिस जांच से संतुष्ट हूं

1 अगस्त 2023 को चैंबर में हुई सुनवाई के दौरान पीड़िता, जो पहले नाबालिग थी, ने अदालत को बताया था कि वह दिल्ली पुलिस की जांच से संतुष्ट है और केस खत्म करने पर कोई आपत्ति नहीं है।

दिल्ली पुलिस ने 15 जून 2023 को कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट (Closure Report) दाखिल की थी और कहा था कि पीड़िता के पिता ने जांच के दौरान स्वीकार किया कि उन्होंने गलत आरोप लगाए थे। उनका दावा था कि वह बृजभूषण सिंह से अपनी बेटी के साथ हुए ‘अन्याय’ का बदला लेना चाहते थे।

पुलिस को नहीं मिला कोई ठोस सबूत, केस खत्म करने की सिफारिश

पुलिस की रिपोर्ट में कहा गया कि POCSO केस को आगे बढ़ाने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं मिले। इसी के आधार पर रिपोर्ट में केस रद्द करने की सिफारिश की गई। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण सिंह पर वयस्क महिला पहलवानों द्वारा दर्ज कराई गई अलग शिकायत में यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment) और पीछा करने (Stalking) जैसे गंभीर आरोपों के तहत चार्जशीट दाखिल की है।

POCSO Act में सख्त सजा लेकिन अब मामला खत्म

Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act के तहत दोषी पाए जाने पर कम से कम 3 साल की सजा हो सकती है। लेकिन अब इस केस के बंद हो जाने से बृजभूषण सिंह को इस मामले में राहत मिल गई है।

बृजभूषण सिंह की प्रतिक्रिया – पहले से कर चुके हैं इनकार

बृजभूषण सिंह शुरू से ही इन सभी आरोपों को राजनीतिक साजिश करार देते आए हैं और उन्होंने हमेशा कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप झूठे और निराधार हैं।

अभी भी जारी है दूसरा मामला, 6 महिला पहलवानों की शिकायत पर कार्रवाई

हालांकि, POCSO केस तो बंद हो गया है लेकिन बृजभूषण सिंह पर अभी भी छह महिला पहलवानों द्वारा दर्ज कराए गए यौन उत्पीड़न के मामले में कानूनी प्रक्रिया जारी है। इसमें IPC की धारा 354 (छेड़छाड़), 354A (यौन उत्पीड़न), 354D (पीछा करना) के तहत कार्रवाई की जा रही है।