असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस को बलि के नाम पर गौ हत्या को 'जघन्य अपराध' कहने की चुनौती दी। उन्होंने कहा BJP गौमाता के अधिकारों के लिए किसी वोट बैंक की परवाह नहीं करती।

गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुरुवार को कांग्रेस को चुनौती दी कि वो ये कहे कि बलि के नाम पर गौ हत्या एक "जघन्य अपराध" है। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टी को ऐसा कहने में सात जन्म लगेंगे। सरमा ने X पर पोस्ट किया, “मैं कांग्रेस को चुनौती देता हूँ कि वो असम के मुस्लिम समुदाय से ये कहने की हिम्मत जुटाए कि बलि के नाम पर गौ हत्या एक जघन्य अपराध है। वो ऐसा कभी नहीं कह पाएंगे। जब गौमाता के अधिकारों की बात आती है, तो BJP किसी वोट बैंक की परवाह नहीं करती।” उन्होंने कहा कि BJP में ये कहने की हिम्मत है कि इस्लाम में गौ बलि अनिवार्य नहीं है और दूसरे जानवरों की बलि दी जा सकती है।
 

अपने X अकाउंट पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में सरमा ने कहा, “वो कभी भी कुर्बानी के खिलाफ नहीं बोलेंगे। लेकिन, BJP में ये साफ-साफ कहने की हिम्मत है: इस्लाम में सिर्फ़ गाय की कुर्बानी ज़रूरी नहीं है। कुर्बानी दूसरे जानवरों की भी हो सकती है। BJP लोगों से आग्रह करती है कि अगली ईद पर, कृपया गाय की नहीं, बकरी की कुर्बानी दें। क्या कांग्रेस ऐसा कर सकती है? उन्हें ऐसा कहने में सात जन्म लगेंगे। बताइए...गाय का असली हितैषी कौन है?” इससे पहले, अधिकारियों ने बताया कि असम पुलिस ने असम पशु संरक्षण अधिनियम, 2021 का उल्लंघन करने के संदेह में राज्य भर में समन्वित छापेमारी के बाद 205 लोगों को गिरफ्तार किया।
 

1 जुलाई से शुरू हुआ ये अभियान 191 होटलों, रेस्टोरेंट और बूचड़खानों तक चला। असम पुलिस के पुलिस महानिरीक्षक (L&O) अखिलेश कुमार सिंह ने ANI से फोन पर बात करते हुए कहा, "असम पशु संरक्षण अधिनियम, 2021 के संबंध में अभियान 1 जुलाई से शुरू किया गया था, और अब तक राज्य भर में 205 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।" उन्होंने आगे कहा, "191 होटलों, रेस्टोरेंट और घरों में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान, पुलिस ने 1974 किलो बीफ़ ज़ब्त किया।" उन्होंने आगे कहा कि यह एक राज्यव्यापी पहल है, और यह जारी रहेगी।
 

असम पशु संरक्षण अधिनियम, 2021, हिंदू, जैन, सिख और अन्य गैर-गोमांस खाने वाले समुदायों के बसे हुए क्षेत्रों में, साथ ही किसी भी हिंदू मंदिर, सतरा, नामघर और अन्य हिंदू धार्मिक संस्थानों के 5 किमी के दायरे में गोमांस की बिक्री और वध पर रोक लगाता है। असम पुलिस के अनुसार, यह अभियान राज्य के विभिन्न जिलों में चलाया गया, जिनमें नगांव, डिब्रूगढ़, कामरूप, धुबरी और गोलपारा शामिल हैं। 20 जून को, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने कहा था कि अधिनियम को सख्ती से लागू किया जाएगा, और उन्होंने सभी जिला आयुक्तों को इसे सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया।
 

सांप्रदायिक सद्भाव के मुद्दे पर, मुख्यमंत्री ने कहा, "ईद के बाद, एक वर्ग असम में कुछ जगहों पर सांप्रदायिक सद्भाव को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, पहले धुबरी, फिर लखीपुर, लखीमपुर, गोलपारा और अब होजई में।असम पशु संरक्षण अधिनियम का जिक्र करते हुए, उन्होंने कहा, “हमारे पशु संरक्षण अ धिनियम के अनुसार, कोई भी 5 किमी के दायरे में, जहाँ एक हिंदू मंदिर, एक नामघर स्थित है, गोमांस नहीं खा या बेच सकता है। 5 किमी के दायरे में, गोमांस खाना और बेचना पूरी तरह से प्रतिबंधित है।”