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योगी सरकार को बड़ी राहत, 69000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार, कही-दो टूक ये बातें

लखनऊ (Uttar Pradesh) । यूपी में 69000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने आज हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने ये जरूर कहा कि अभ्यर्थी हाईकोर्ट जा सकते हैं।

Asianet News Hindi | Updated : Jun 24 2020, 07:43 PM
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कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि पूरे देश की सभी परीक्षाओं में उत्तरमाला को चैलेंज करने का कल्चर बन गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता चाहें तो हाई कोर्ट जा सकते हैं। (प्रतीकात्मक फोटो)
 

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शिक्षक भर्ती मामले में 12 जून को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने तीन जून को पारित उस अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें पूरी भर्ती पर रोक लगा दी गई थी।

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सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नौ जून को 69000 पदों में से 37339 पदों को शिक्षा मित्रों के लिए सुरक्षित रखते हुए उक्त पदों को भरने पर रोक का आदेश जारी कर दिया। (प्रतीकात्मक फोटो)

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12 जून को सुनवाई के दौरान लखनऊ खंडपीठ ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा था कि 37339 पदों को छोड़ शेष बचे पदों पर सरकार भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र है।(प्रतीकात्मक फोटो) 

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कोर्ट के इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी। बता दें कि 69 हजार शिक्षक भर्ती को लेकर प्रदेश सरकार काफी उत्साहित थी। लेकिन, कानूनी पचड़े में फंसने से भर्ती रुकने की बातें कही जा रही थीं। अब कोर्ट के फैसले से प्रदेश सरकार को राहत मिली है।

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