MalayalamNewsableKannadaTeluguTamilBanglaHindiMarathimynation
  • Facebook
  • Twitter
  • whatsapp
  • YT video
  • insta
  • राष्ट्रीय
  • वेब स्टोरी
  • राज्य
  • मनोरंजन
  • लाइफस्टाइल
  • बिज़नेस
  • खेल
  • फोटो
  • गेम्स
  • वीडियो
  • वायरल
  • ज्योतिष
  • Home
  • States
  • Uttar Pradesh
  • रजामंदी से मुस्लिम लडका और हिंदू लड़की कर रहे थे शादी, पुलिस ने रोका,परिवार की बात सुन कहा-पहले DM से लो इजाजत

रजामंदी से मुस्लिम लडका और हिंदू लड़की कर रहे थे शादी, पुलिस ने रोका,परिवार की बात सुन कहा-पहले DM से लो इजाजत

लखनऊ ( Uttar Pradesh) । लव जिहाद को लेकर कानून बनने के बाद पुलिस भी सक्रिय हो गई है। लेकिन बुधवार की देर शाम राजधानी में ही बिना धर्मांतरण किए शादी करने का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। पुलिस ने आनन-फानन शादी रुकवाई और नए कानून के तहत नियमों का पालन करने के निर्देश दिए। साथ ही ऐसा करने से पहले डीएम से अनुमति लेने को कहा। जिसके बाद युवक व युवती को शादी के लिए डीएम से अनुमति लेने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं, शादी में आए मेहमान भी भोजन कर वापस लौट गए। बता दें कि यह घटना पारा थाना क्षेत्र के नरपत खेड़ा डूडा कालोनी की है। जहां आपसी सहमती से एक हिंदू युवती की मुस्लिम युवक से शादी हो रही थी।

2 Min read
Asianet News Hindi
Published : Dec 04 2020, 08:57 AM IST | Updated : Dec 04 2020, 09:07 AM IST
Share this Photo Gallery
  • FB
  • TW
  • Linkdin
  • Whatsapp
  • Google NewsFollow Us
15
Asianet Image


नरपत खेड़ा डूडा कॉलोनी में बगैर धर्म परिवर्तन के 2 दिसंबर की रात एक हिंदू युवती मुस्लिम लड़के से शादी कर रही थी। इसकी जानकारी होते ही हिंदू संगठन के लोग सक्रिय हो गए। उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से की।
(प्रतिकात्मक फोटो)

25
Asianet Image


पुलिस ने भी यूपी में विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन कानून का हवाला देते हुए शादी रोकवा दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दूल्हा बना मुस्लिम युवक ने कह रहा था कि यह शादी लड़की और उसके परिवार की मर्जी से ही हो रही है।
(प्रतिकात्मक फोटो)
 

35
Asianet Image

एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (साउथ लखनऊ) सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि शादी रोकवा दी गई है। दोनों पक्षों को इस तरह शादी करने पहले डीएम से धर्म परिवर्तन की अनुमति लेने के लिए कहा गया है।
(प्रतिकात्मक फोटो)

45
Asianet Image


बता दें कि यूपी में विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश-2020 को मंजूरी दे दी गई है। इस कानून के लागू होने के बाद छल-कपट व जबरन धर्मांतरण के मामलों में एक से दस वर्ष तक की सजा हो सकती है।
(प्रतिकात्मक फोटो)

55
Asianet Image

खास बात यह है कि किसी नाबालिग लड़की या अनुसूचित जाति-जनजाति की महिला का छल से या जबरन धर्मांतरण कराने के मामले में दोषी को तीन से दस वर्ष तक की सजा भुगतनी होगी।
(प्रतिकात्मक फोटो)

Asianet News Hindi
About the Author
Asianet News Hindi
एशियानेट न्यूज़ हिंदी डेस्क भारतीय पत्रकारिता का एक विश्वसनीय नाम है, जो समय पर, सटीक और प्रभावशाली खबरें प्रदान करता है। हमारी टीम क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं पर गहरी पकड़ के साथ हर विषय पर प्रामाणिक जानकारी देने के लिए समर्पित है। Read More...
 
Recommended Stories
Top Stories
Asianet
Follow us on
  • Facebook
  • Twitter
  • whatsapp
  • YT video
  • insta
  • Andriod_icon
  • IOS_icon
  • About Us
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • CSAM Policy
  • Complaint Redressal - Website
  • Compliance Report Digital
  • Investors
© Copyright 2025 Asianxt Digital Technologies Private Limited (Formerly known as Asianet News Media & Entertainment Private Limited) | All Rights Reserved