MalayalamNewsableKannadaTeluguTamilBanglaHindiMarathimynation
  • Facebook
  • Twitter
  • whatsapp
  • YT video
  • insta
  • राष्ट्रीय
  • वेब स्टोरी
  • राज्य
  • मनोरंजन
  • लाइफस्टाइल
  • बिज़नेस
  • खेल
  • फोटो
  • गेम्स
  • वीडियो
  • वायरल
  • ज्योतिष
  • Home
  • States
  • Uttar Pradesh
  • हाईकोर्ट ने कहा-लिव इन रिलेशन में रहना अपराध नहीं, हस्तक्षेप का किसी को अधिकार नहीं

हाईकोर्ट ने कहा-लिव इन रिलेशन में रहना अपराध नहीं, हस्तक्षेप का किसी को अधिकार नहीं

प्रयागराज (Uttar Pradesh) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशन को वैधानिक बताया है। फर्रुखाबाद की कामिनी देवी और अजय कुमार के मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा है लिव इन रिलेशनशिप को देश में वैधानिक मान्यता प्राप्त है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को चाहे वह अभिभावक ही क्यों न हो, हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के तहत प्राप्त है। 

2 Min read
Asianet News Hindi
Published : Dec 03 2020, 03:39 PM IST | Updated : Dec 03 2020, 03:42 PM IST
Share this Photo Gallery
  • FB
  • TW
  • Linkdin
  • Whatsapp
  • Google NewsFollow Us
15
Asianet Image

कोर्ट ने कहा कि दुनिया के कई दूसरे देशों की तरह भारत में भी लिव इन को सामाजिक मान्यता नहीं है। मगर, दो लोगों के बिना शादी किए साथ रहने से कोई अपराध नहीं बनता है। भले ही इसे अनैतिक माना जाए।
(प्रतीकात्मक फोटो)

25
Asianet Image


कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति से महिलाओं को संरक्षण देने के लिए घरेलू हिंसा कानून बनाया गया है। जिसका सहारा वह महिलाएं भी ले सकती हैं, जो बिना विवाह किए विवाह जैसी स्थिति में रह रही हैं। 
(प्रतीकात्मक फोटो)

35
Asianet Image


कोर्ट ने इंदिरा शर्मा बनाम वीकेवी शर्मा केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित विस्तृत निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि महिलाओं को हिंसा से संरक्षण देने के लिए कानून बनाए हैं। इस दौरान याचीगण के शांति पूर्वक साथ रहने में किसी के हस्तक्षेप पर रोक लगाते हुए एसएसपी फर्रुखाबाद को निर्देश दिया है कि याचीगण के मांगने पर उनको पुलिस संरक्षण उपलब्ध कराया जाए।
(प्रतीकात्मक फोटो)

45
Asianet Image


बता दें कि याची कामिनी देवी का कहना था कि परिवार के लोग उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी उम्रदराज व्यक्ति से करवाना चाहते हैं। इसके लिए उसे परेशान किया जा रहा है। इस बात की जानकारी होने पर वह छह माह पूर्व अजय के साथ लिव इन में रहने लगी। 
(प्रतीकात्मक फोटो)

55
Asianet Image


कामिनी देवी का कहना था कि अब परिवार के लोग परेशान कर रहे हैं। याची ने एसएसपी को प्रार्थनापत्र देकर संरक्षण देने की मांग की थी, मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए उसे कोर्ट की शरण लेनी पड़ी।
(प्रतीकात्मक फोटो)

Asianet News Hindi
About the Author
Asianet News Hindi
एशियानेट न्यूज़ हिंदी डेस्क भारतीय पत्रकारिता का एक विश्वसनीय नाम है, जो समय पर, सटीक और प्रभावशाली खबरें प्रदान करता है। हमारी टीम क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं पर गहरी पकड़ के साथ हर विषय पर प्रामाणिक जानकारी देने के लिए समर्पित है। Read More...
 
Recommended Stories
Top Stories
Asianet
Follow us on
  • Facebook
  • Twitter
  • whatsapp
  • YT video
  • insta
  • Andriod_icon
  • IOS_icon
  • About Us
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • CSAM Policy
  • Complaint Redressal - Website
  • Compliance Report Digital
  • Investors
© Copyright 2025 Asianxt Digital Technologies Private Limited (Formerly known as Asianet News Media & Entertainment Private Limited) | All Rights Reserved