दुबई में मॉडल ने कराया न्यूड फ़ोटोशूट, जानें भारत में ऐसा करने पर क्या है कानूनी सजा
नई दिल्ली. दुबई में एक ग्रुप को न्यूड फोटोशूट कराते समय गिरफ्तार किया गया है। सरकारी अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। हिरासत में लिए गए लोगों में कम से कम 12 यूक्रेनी महिलाएं और एक रूसी पुरुष है। इन पर दुबई के मरीना इलाके में एक न्यूड फोटो शूट के बाद उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का आरोप है। इस आरोप में इस ग्रुप को पांच हज़ार दिरहम के जुर्माने के साथ छह महीने की जेल तक की सजा भी हो सकती है। आइए जानते हैं ऐसे फोटो शूट कराने पर भारत में सजा का क्या प्रावधान है।
| Published : Apr 07 2021, 06:58 PM IST
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मिलिंद सोनम पर दर्ज हुआ था मुकदमा
दरअसल, एक्टर और मॉडल मिलिंद सोमण ने अपने 55वें जन्मदिन पर 4 नवंबर को गोवा के बीच पर बिना कपड़ों के दौड़ लगाई थी और उसका फोटो शेयर किया था। दो दिन बाद उनके खिलाफ गोवा के कोंकण पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हुआ।
क्या है भारत में अश्लीलता फैलाने पर सजा का प्रावधान
भारत में IPC के सेक्शन 294 के अनुसार अश्लीलता एक अपराध है।
अश्लीलता यानी ऐसा काम करना जिससे अन्य लोग परेशान हों।
दोष साबित होने पर 3 महीने की जेल सजा और जुर्माने का भी प्रावधान है।
गोवा पुलिस ने मिलिंद के खिलाफ आईपीसी की धारा 294 और धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया था।
मिलिंद के खिलाफ आईपीसी की धारा 294 (सार्वजनिक स्थल पर अश्लीलता) और आईटी एक्ट की धारा 67 (सोशल मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट करने का आरोप) में केस दर्ज किया गया था। इनमें 3 महीने से एक साल तक सजा का प्रावधान है।
क्या है दुबई का मामला
दरअसल, जो भी लोग संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा करते हैं या फिर वहीं पर रहते हैं, उन पर देश का क़ानून लागू होता है, चाहे वे वहां के नागरिक हों या न हो। यूएई के ज़्यादातर क़ानून शरीया क़ानून पर आधारित हैं, और इससे पहले भी हां पर लोगों को सार्वजनिक जगहों पर प्रेम का इज़हार करने और समलैंगिक संबंधों के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए जेल की सज़ा मिल चुकी है।