MalayalamEnglishKannadaTeluguTamilBanglaHindiMarathi
  • Facebook
  • Twitter
  • whatsapp
  • YT video
  • insta
  • राष्ट्रीय
  • वेब स्टोरी
  • राज्य
  • मनोरंजन
  • लाइफस्टाइल
  • बिज़नेस
  • खेल
  • फोटो
  • गेम्स
  • वीडियो
  • वायरल
  • KEA 2025
  • Home
  • National News
  • UP में खुलेंगी दुकानें,सड़क पटरियों पर शुरू होंगे व्यवसाय... योगी सरकार की गाइडलाइन,जानें किसे मिली छूट

UP में खुलेंगी दुकानें,सड़क पटरियों पर शुरू होंगे व्यवसाय... योगी सरकार की गाइडलाइन,जानें किसे मिली छूट

लखनऊ. देश में 31 मई तक जारी लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी सोमवार देर रात गाइडलाइन जारी कर दिया। इसमें पाबंदियों पर ढील दे दी है तो कई प्रतिबंधों को बरकरार रखा गया है। सरकार ने मेट्रो और हवाई सेवा को पहले की तरह ही बंद रखने का निर्णय लिया है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में साप्ताहिक बाजार खोलने की अनुमति दी है। वहीं, स्टेडियम, शैक्षणिक संस्थानों और धार्मिक स्थलों को लेकर भी फैसला लिया गया है। आइए जानते हैं यूपी में क्या खुला और क्या बंद रहेगा... 
 

Asianet News Hindi | Published : May 19 2020, 07:59 AM
3 Min read
Share this Photo Gallery
  • FB
  • TW
  • Linkdin
  • Whatsapp
  • Google NewsFollow Us
121
Asianet Image

 घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ान पर प्रतिबंध जारी 

221
Asianet Image

मेट्रो रेल सेवा पर भी रोक 

321
Asianet Image

सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार एवं सभागार, एसेम्बली हॉल और इसी तरह से अन्य चीजों को भी खोलने की इजाजत नहीं है। 

421
Asianet Image

स्कूल-कॉलेज, शैक्षिक/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान 31 मई तक बंद रहेंगे।

521
Asianet Image

सत्कार सेवाएं यानी हॉस्पिटैलिटी सर्विस आम लोगों के लिए बंद। 

621
Asianet Image

समस्त सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम या अन्य सामूहिक गतिविधियां बंद रहेंगी। 

721
Asianet Image

समस्त धार्मिक स्थल, पूजा स्थल आम लोगों के लिए बंद रहेंगे। इस दौरान धार्मिक जुलूस भी नहीं निकाले जा सकेंगे। 

821
Asianet Image

शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक किसी भी व्यक्ति या वाहन का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। जरूरी सेवाओं को छूट रहेगी, इसके लिए जिला अधिकारी धारा 144 लागू करेंगे। 

921
Asianet Image

 राज्यों की आपसी सहमति के साथ यात्रा वाहनों एवं बसों का अंतर्राज्यीय आवागमन के लिए अभी अनुमति नहीं, बाद में निर्देश जारी होंगे। 

1021
Asianet Image

इन शर्तों के साथ खुलेंगी मिठाई समेत अन्य दुकानें 

पूरे प्रदेश में जो भी दुकानें खुलेंगी उनके सभी दुकानदारों को फेस कवर, मास्क लगाना होगा, ग्लव्स का इस्तेमाल करना होगा। इतना ही नहीं दुकान में सेनेटाइजर की व्यवस्था करानी होगी, जिससे कि आने वाले सभी लोगों को संक्रमण से बचाया जा सके। किसी भी खरीददार को यदि उसने मास्क नहीं पहना है तो उसे बिक्री नहीं की जाएगी।

1121
Asianet Image

सभी बाजारों को इस तरह से खोला जाएगा कि हर दिन अलग-अलग बाजार खुले और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ-साथ सभी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए। इस बारे में जिला प्रशासन स्थानीय व्यापार मंडल के साथ बातचीत कर व्यवस्था बनाने के लिए विस्तृत आदेश जनपद स्तर पर जारी करेंगे।

1221
Asianet Image

ग्रामीण क्षेत्र में और नगर पालिका क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी दुकानों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोलने की अनुमति होगी।
 

1321
Asianet Image

सब्जी मंडी के संबंध में मुख्य मंडी सुबह 4 बजे से 7 बजे तक खुलेंगी। सब्जी मंडी का रीटेल वितरण सुबह 6 से 9 बजे तक होगा। फल-सब्जी मंडियों को बड़े और खुले स्थानों पर स्थापित कर सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक सामान्य लोगों के लिए खोला जा सकेगा।

1421
Asianet Image

शहरी क्षेत्र में कोई भी साप्ताहिक मंडी नहीं लगेगी और ग्रामीण क्षेत्र में साप्ताहिक मंडी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लगाने की अनुमति होगी।
 

1521
Asianet Image

रेस्टोरेन्ट आदि में केवल होम डिलिवरी की व्यवस्था होगी और मिठाई की दुकान भी खोलने की अनुमति दी जाएगी लेकिन सिर्फ बेचने का कार्य किया जाएगा और दुकानों में बैठकर खाने की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी।

1621
Asianet Image

बारात घर खोले जाएंगे लेकिन शादी के लिए पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा। इसमें 20 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं होगी।

1721
Asianet Image

नर्सिंग होम एवं प्राइवेट अस्पतालों को इमर्जेंसी और आवश्यक ऑपरेशन करने हेतु स्वास्थ्य विभाग की अनुमति और समस्त सुरक्षा उपकरण और प्रशिक्षण के बाद खोलने की अनुमति दी जाएगी।

1821
Asianet Image

पूरे प्रदेश में चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अतिरिक्त दो व्यक्तियों को ही चलने की अनुमति होगी। यदि परिवार के बच्चे हैं तो दो बच्चों की अतिरिक्त अनुमति दी जाएगी। बाइक सवार व्यक्तियों को अकेले चलने की अनुमति होगी, लेकिन यदि महिला पीछे बैठी है तो उसको भी अनुमति होगी लेकिन बाइक सवार सभी व्यक्तियों को हेल्मेट पहनना जरूरी होगा। थ्री वीलर वाहन में ड्राइवर के अलावा दो व्यक्तियों को ही चलने की अनुमति होगी। ऐसे वाहनों में सभी यात्रियों को फेस मास्क और फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा।

1921
Asianet Image

नोएडा गाज़ियाबाद में दिल्ली के हॉटस्पॉट एरिया के लोगों के अलावा अन्य लोगों के आने जाने की छूट होगी।

2021
Asianet Image

प्रिंटिंग प्रेस और ड्राई क्लीनर्स आदि की दुकानों को भी खुलने की अनुमति होगी।

Asianet News Hindi
About the Author
Asianet News Hindi
एशियानेट न्यूज़ हिंदी डेस्क भारतीय पत्रकारिता का एक विश्वसनीय नाम है, जो समय पर, सटीक और प्रभावशाली खबरें प्रदान करता है। हमारी टीम क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं पर गहरी पकड़ के साथ हर विषय पर प्रामाणिक जानकारी देने के लिए समर्पित है। Read More...
 
Recommended Stories
Top Stories