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होटल, रेस्त्रां और शॉपिंग मॉल्स से लेकर धार्मिक स्थल तक, अब खुल जाएंगे सब, जानिए और क्या मिली छूट?

नई दिल्ली. देश में जारी कोरोना संकट  के बीच केंद्रीय गृहमंत्रालय ने लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ा दिया है। इससे पहले देश में जारी लॉकडाउन के चौथे चरण की मियाद 31 मई को पूरी हो रही है। उससे पहले गृहमंत्रालय ने यह आदेश जारी कर दिया है। गृहमंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक सरकार ने रेस्त्रां, होटल को खोलने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने का निर्णय लिया है। जानिए सरकार ने किसे छूट दी है और किस पर पाबंदी को जारी रखा है। 

Asianet News Hindi | Published : May 30 2020, 07:45 PM
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30 जून तक बढ़ाए गए लॉकडाउन में सरकार ने राहत देते हुए होटल को खोलने की इजाजत दी है। देशभर में सभी होटल 8 जून से खुल जाएंगे। इससे पहले सरकार ने होम  डिलीवरी के लिए ही होटल को खोलने की इजाजत दी थी। 
 

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लॉकडाउन को लेकर सरकार द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन में रेस्त्रां को भी खोलने की इजाजत दे दी है। हालांकि इसके लिए एसओपी स्वास्थ्य मंत्रालय जारी करेगा। 

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नए दिशा निर्देशों के मुताबिक रात का कर्फ्यू जारी रहेगी। जो जरूरी चीजें हैं, उनके लिए कोई कर्फ्यू नहीं रहेगा। रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक अब नाइट कर्फ्यू रहेगा। अभी तक यह शाम 7 से सुबह 7 बजे तक था। स्कूल-कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान खोले जाने पर फैसला सरकार बाद में लेगी। 

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केंद्रीय गृहमंत्रालय ने धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दे दी है। इससे पहले कर्नाटक और पश्चिम बंगाल ने सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की मांग की थी। 

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अंतर्राज्यीय परिवहन पर रोक नहीं होगी। अब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए पास की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि राज्यों के हाथ में है कि वह इसकी इजाजत देता है या नहीं। लेकिन इसके लिए राज्य सरकार को लोगों को बताना पड़ेगा।

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गृहमंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन में अब शॉपिंग मॉल्स को भी खोलने की मंजूरी दे दी गई है। 
 

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