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ग्रन्थ छूने और भजन कीर्तन पर रोक...अनलॉक 1 में नई गाइडलाइन, मॉल्स में एक सीढ़ी छोड़कर खड़े हों

नई दिल्ली. कोरोना महामारी के बीच अनलॉक 1 में स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी की है। शॉपिंग मॉल्स, धार्मिक स्थलों पर जाने के लिए नए नियमों का पालन करना जरूरी होगा। मॉल्स के एंट्रेंस गेट पर हैंड सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी है। बिना लक्षण वाले लोगों को ही अंदर एंट्री मिलेगी। भारत में कोरोनावायरस संक्रमण से प्रभावित होने के मामले में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। पिछले कुछ दिनों से देश में हर दिन औसतन 9000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से 12 जून सुबह 8 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक, देश में कोविड-19 पॉजिटिव केस 297535 हो गए है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10956 नए मामले आए और 396 मौतें हुईं।
 

Asianet News Hindi | Updated : Jun 15 2020, 12:13 PM
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोरोना के संक्रमण को देखते हुए नई गाइडलाइंस जारी की है।
 

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नई गाइडलाइन के मुताबिक, पार्किंग और मॉल कैंपस के बाहर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। एक सीढ़ी छोड़कर ही एक-दूसरे को खड़े रहने के निर्देश दिए गए हैं। 
 

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मॉल्स की दुकानों में लगातार साफ-सफाई और डिसइंफेक्शन किया जाना अनिवार्य है। संक्रमण से बचने और जागरूक करने वाली सूचनाएं मॉल्स में डिसप्ले करने के निर्देश दिए गए हैं। 
 

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नई गाइडलाइन के मुताबिक, गेमिंग जोन, बच्चों के खेलने का एरिया और सिनेमा हॉल्स बंद रहने के निर्देश दिए गए हैं।
 

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धार्मिक स्थलों को लेकर भी गाइडलाइन जारी की गई है। धार्मिक स्थलों में एंट्री और एग्जिट अलग-अलग होना चाहिए।
 

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इसके अलावा धार्मिक स्थलों के बाहर जूते-चप्पल नहीं रखने हैं, बल्कि अपनी गाड़ी के अंदर ही निकालकर मंदिर में आने के निर्देश दिए गए हैं। 
 

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धार्मिक स्थलों की गाइडलाइन के मुताबिक, प्रतिमाओं और धार्मिक ग्रन्थों को छूने पर रोक है। वहीं भजन कीर्तन भी नहीं कर सकते हैं। 
 

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सरकार ने निर्देश दिए कि पूजा के दौरान रिकॉर्ड किए गए भजन का इस्तेमाल करना होगा। 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 साल की उम्र से छोटे बच्चों को घर पर ही रहने की सलाह दी गई है।
 

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