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स्कूल-कॉलेज, रेस्त्रां, सिनेमा हॉल से लेकर बार तक, जानिए लॉकडाउन 4.0 में क्या रहेगा बंद

नई दिल्ली. देश में जारी कोरोना संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया है। 18 मई से लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू होगा। इसके लिए गृहमंत्रालय ने गाइडलाइन जारी कर दी है। 17 मई को लॉकडाउन का तीसरा चरण खत्म हो रहा था। हालांकि, इससे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन 4 का संकेत दे दिया था। हालांकि, उन्होंने कहा था कि यह नए रंग रूप में होगा। गृहमंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक आइए जानते हैं देश में क्या बंद रहेगा... 

Asianet News Hindi | Published : May 17 2020, 07:54 PM
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पहले की तरह ही ट्रेन और मेट्रो सेवा पर प्रतिबंध जारी रहेगा। 

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गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक, सभी घरेलु और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें बद रहेंगी।
 

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स्कूल, कॉलेज सहित सभी शैक्षणिक संस्थान भी पहले की तरह ही बंद रहेंगे। गृहमंत्रालय ने ऑनलाइन क्लासेस जारी रखने का निर्देश दिया है।

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होटल, रेस्टोरेंट, बार पर अभी भी प्रतिबंध जारी रहेगा। होटल पुलिस, सरकारी अफसरों, हेल्थ वर्कर्स, टूरिस्ट और क्वारंटाइन के लिए सेवाएं दे रहे हैं, वे जारी रहेंगी।

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सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, पार्क, बार, ऑडोटोरियम, असेंबली 31 मई तक बंद रहेंगी।

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सभी सोशल, धार्मिक, राजनीतिक, मनोरंजक गतिविधि बंद रहेंगी।

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सभी धार्मिक स्थान बंद रहेंगे।

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पहले की तरह शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी। इसका पालन हो सके, इसके लिए राज्य सरकारें धारा 144 जैसे कानूनों का सहारा लेंगी।

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65 साल की उम्र से ऊपर के लोग, 10 साल से कम उम्र के बच्चे और प्रेग्नेंट महिलाएं सिर्फ जरूरत होने या हेल्थ इमरजेंसी पर ही बाहर निकलेंगी। 

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