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क्या कोरोना काल में जेल से रिहा किए गए डॉ कफील खान? वायरल हुई तस्वीरों का ये है सच

फैक्ट चेक डेस्क.Doctor Kafeel Khan Fact Check: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे पोस्ट में गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के पूर्व डॉक्टर कफील खान की रिहाई का दावा किया जा रहा है। डॉ कफील खान को इसी साल जनवरी (2020) में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भड़काऊ बयान देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद जब वे जमानत पर रिहा होने ही वाले थे, तभी उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई। डॉ कफील 2017 में गोरखपुर के बीआरडी (बाबा राघव दास) मेडिकल कॉलेज में 60 बच्चों की मौत के बाद खबरों में आए थे। 

 

फैक्ट चेक में आइए जानते हैं कि आखिर मामला क्या है? 

Asianet News Hindi | Updated : Jul 25 2020, 06:15 PM
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अब सोशल मीडिया पर डॉ कफील की दो तस्वीरों के साथ दावा किया जा रहा है कि उनको जेल से रिहा कर दिया गया है। एक तस्वीर में डॉ कफील को पत्रकारों से घिरा हुआ देखा जा सकता है, वहीं दूसरी तस्वीर में कफील भीड़ में एक महिला के साथ खड़े हैं और रोते हुए दिख रहे हैं।
 

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क्या है वायरल पोस्ट में?

 

 

फेसबुक यूजर ‘Danish pathan AIMIM M.P.’ ने वायरल पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा है, ”अल्हम्दुलिल्लाह #डॉक्टरकफीलखान की #रिहाई हो गई है❤️ #DrKafeelKhan”

 

जांच किए जाने तक इस पोस्ट को करीब दो हजार लोग शेयर कर चुके हैं। कई अन्य यूजर्स ने कफील खान की रिहाई के दावे के साथ उनकी तस्वीर को शेयर किया है।

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फैक्ट चेक

 

राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत मथुरा जेल में बंद गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के पूर्व डॉक्टर कफील खान की रिहाई का मामला सियासी हो चुका है। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने कफील खान की रिहाई की मांग को लेकर प्रदेशव्यापी अभियान चलाने का फैसला किया है।

 

ऐसे में कफील खान की रिहाई बड़ी खबर होती। न्यूज सर्च में हमें ऐसी कोई खबर नहीं मिली, जिसमें उनकी रिहाई की जानकारी हो।

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मथुरा के जेल अधीक्षक शैलेंद्र कुमार मैत्री ने मीडिया बताया, ‘डॉ. कफील खान अभी भी जेल में ही हैं और उन्हें उनकी रिहाई से संबंधित कोई आदेश अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।’

 

‘द हिंदू’ में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) में सीएए और एनआरसी विरोधी प्रदर्शन के दौरान ‘भड़काऊ’ भाषण देने के मामले में कफील खान को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।

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कफील खान की जमानत पर सुनवाई 15 जुलाई को होनी थी, जो अब टल कर 27 जुलाई हो चुकी है। सोशल मीडिया सर्च में हमें पत्रकार आरिफ शाह का एक ट्वीट मिला, जिसके मुताबिक, कफील खान के जमानत की अर्जी पर 27 जुलाई को सुनवाई होनी है।

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ये निकला नतीजा 

 

राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत उत्तर प्रदेश के मथुरा जेल में बंद गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के पूर्व डॉक्टर कफील खान की रिहाई का दावा फर्जी है। कफील खान अभी मथुरा जेल में ही बंद हैं।

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