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अब ITR फाइल नहीं करने पर दोगुना लगेगा TDS, 1 अप्रैल से बदलने जा रहे हैं इनकम टैक्स के ये नियम
बिजनेस डेस्क। इस साल आम बजट पेश किए जाने के बाद इनकम टैक्स (Income Tax) से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव किए गए हैं। बता दें कि 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने जो आम बजट पेश किया, उससे लोगों की कई तरह की उम्मीदें जुड़ी थीं। खास कर इनकम टैक्स में छूट दिए जाने की काफी चर्चा थी, लेकिन टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया। हालांकि, बजट में 75 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों लिए राहत की घोषणा की गई है। बहरहाल, इनकम टैक्स से जुड़े नियमों में जो बदलाव किए गए हैं, वे 1 अप्रैल 2021 से लागू होंगे। (फाइल फोटो)
| Updated : Feb 06 2021, 02:28 PM
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केंद्र सरकार ने इस बजट में आईटीआर (ITR) फाइल करने को बढ़ावा देने के लिए टीडीएस (TDS) के नियमों को कड़ा कर दिया है। नए नियम के तहत सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 206AB को जोड़ा है। इसके मुताबिक, अब आईटीआर फाइल नहीं करने पर 1 अप्रैल, 2021 से दोगुना टीडीएस देना होगा। (फाइल फोटो)
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बजट में इनकम टैक्स से जुड़े नए नियमों के मुताबिक, जिन लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, उन पर टैक्स कलेक्शन ऐट सोर्स (TCS) भी ज्यादा लगेगा। पहले ऐसी बात नहीं थी। इसलिए अब समय रहते लोगों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना बेहद जरूरी हो गया है। (फाइल फोटो)
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि ईपीएफ (EPF) में कर्मचारी के साल में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा के कॉन्ट्रिब्यूशन पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगाया जाएगा। यह नियम भी 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। जिन कर्मचारियों की इनकम ज्यादा है, उन्हें मिलने वाली टैक्स छूट को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस नए नियम की घोषणा की थी। (फाइल फोटो)
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वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्री-फिल्ड आईटीआर का उल्लेख किया था। टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रकिया को आसान बनाने के लिए इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स को अब 1 अप्रैल 2021 से प्री-फिल्ड आईटीआर फॉर्म मुहैया कराया जाएगा। (फाइल फोटो)
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बजट 2021-22 में मोदी सरकार ने एलटीसी कैश वाउचर स्कीम को नोटिफाई कर दिया है। यह स्कीम उन कर्मचारियों के लिए शुरू की गई है, जिन्होंने कोरोना वायरस महामारी की वजह यात्रा पर पांबदी लगे होने के चलते एलटीसी टैक्स बेनिफिट का फायदा नहीं उठाया था। (फाइल फोटो)
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इस बजट के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि सरकार 75 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों पर पड़ने वाले टैक्स के दबाव कम करने जा रही है। अब 75 साल से ज्यादा उम्र के उन बुजुर्गों को, जिनकी आय का जरिया सिर्फ पेंशन और ब्याज है, उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना होगा। (फाइल फोटो)