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डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल होने पर बैंक देगा 100 रुपए रोज हर्जाना, जानें क्या है इसकी प्रॉसेस

बिजनेस डेस्क। ऐसा कई बार होता है कि एटीएम (ATM) से पैसे निकालने के दौरान ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है। इसमें पैसा कटने की रिसीप्ट तो निकल जाती है, लेकिन कैश नहीं निकल पाता। ऐसी स्थिति में पैसा आने में कुछ समय लग जाता है। इसी तरह, यूपीआई (UPI) बेस्ड पेमेंट ऐप्स का यूज करने के दौरान ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, यानी पेमेंट नहीं हो पाता है। वहीं, खाते से पैसा कट जाता है। ऐसी स्थिति में यूजर्स को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। दरअसल, एटीएम और डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल होने की स्थिति में अगर 7 दिन के अंदर पैसा वापस नहीं आता तो कस्टमर को इसकी शिकायत दर्ज करवानी पड़ती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के नियम के मुताबिक, ट्रांजैक्शन फेल होने पर कस्टमर के खाते में अगर पैसा वापस नहीं आता है, तो बैंकों को रोज के हिसाब से उन्हें पेनल्टी देनी होगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का यह नियम 20 सितंबर, 2019 से लागू हुआ है। इसकी जानकारी रखना बेहद जरूरी है। (फाइल फोटो)

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Asianet News Hindi
Published : Dec 05 2020, 03:23 PM IST
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अगर आपका डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है और पैसा भी पैसा वापस नहीं आता है तो आपको यूपीआई पेमेंट ऐप (UPI Payment App) पर शिकायत दर्ज करानी हगी। इसके लिए जो प्रॉसेस है, उसकी जानकारी रखनी होगी, नहीं तो पैसा वापस नहीं मिल पाएगा। (फाइल फोटो)
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डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल होने पर आपको ऐप के पेमेंट हिस्ट्री ऑप्शन पर जाना होगा। वहां आपको रेज डिस्प्यूट (Raise Dispute) पर जाना होगा। फिर रेज डिस्प्यूट पर अपनी शिकायत दर्ज करानी होगी। अगर बैंक आपकी शिकायत को सही पाता है, तो आपका पैसा लौटा दिया जाएगा। (फाइल फोटो)
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एटीएम ट्रांजैक्शन फेल होने पर बैंक से पेनल्टी वसूल करने के लिए ट्रांजैक्शन फेल होने के बाद 30 दिन के भीतर शिकायत दर्ज करानी होती है। शिकायत ट्रांजैक्शन की पर्ची या अकाउंट स्टेटमेंट के साथ बैंक में दर्ज करानी होगी। इसके अलावा, आपको बैंक के कर्मचारी को अपने एटीएम कार्ड का डिटेल बताना होगा। (फाइल फोटो)
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अगर 7 दिनों के भीतर आपका पैसा वापस नहीं आता तो आपको एनेक्स्चर 5 फॉर्म भरना होगा। जिस दिन ये फॉर्म भरा जाएगा, बैंक को उसी दिन से पेनल्टी अपने कस्टमर को देनी होगी। इसके बाद अकाउंट में पैसा भी आ जाएगा। (फाइल फोटो)
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नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकारी बैंकों को लिया जाए तो कॉरपोरेशन बैंक (Corporation Bank) में ग्राहकों को सबसे ज्यादा परेशानी हुई है। इस बैंक में करीब 14.8 फीसदी एटीएम ट्रांजैक्शन फेल हुए हैं। वहीं, कैनरा बैंक (Canara Bank) में 9.8 फीसदी, बैंक ऑफ इंडिया (Bank of India) में 4.2 फीसदी पेमेंट फेल हुए हैं। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में 3.7 फीसदी ट्रांजैक्शन फेल हुए हैं। (फाइल फोटो)
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रिपोर्ट के मुताबिक, प्राइवेट बैंकों में एटीएम ट्रांजैक्शन फेल होने के कम मामले सामने आए हैं। एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank), एक्सिस बैंक (Axis Bank)और आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) में एक फीसदी से भी कम ट्रांजैक्शन फेल हुए हैं। वहीं, कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank) के सबसे ज्यादा 2.36 फीसदी ट्रांजैक्शन अक्टूबर महीने में फेल हुए। (फाइल फोटो)
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