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NPS में इन्वेस्टमेंट करके 9.5 लाख रुपए तक बचा सकते हैं टैक्स, जानें इसकी पूरी प्रॉसेस
बिजनेस डेस्क। टैक्स पर छूट पाने के लिए निवेश करना जरूरी होता है। निवेश के कई ऑप्शन हैं। बहरहाल, इस वित्त वर्ष में निवेश करने के लिए ज्यादा समय नहीं रह गया है। 31 मार्च तक जो निवेश किया जाएगा, उस पर ही टैक्स में छूट हासिल की जा सकती है। टैक्स बचाने का एक बेहतर जरिया नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) भी है। इसमें एक वित्त वर्ष में 2 लाख रुपए से ज्यादा का निवेश कर टैक्स बचाया जा सकता है। एनपीएस के जरिए 9.5 लाख रुपए तक का टैक्स बचाया जा सकता है, लेकिन यह बचत 3 अलग-अलग डिडक्शन के जरिए संभव है। जानें डिटेल्स।
(फाइल फोटो)
| Updated : Mar 30 2021, 12:54 PM
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इनकम टैक्स के सेक्शन 80CCD(1), जो 80C के तहत ही आता है, में 1.5 लाख रुपए तक का निवेश करके उस पर टैक्स बचाया जा सकता है। अधिकतम निवेश या तो बेसिक सैलरी का 10 फीसदी हो सकता है या फिर 1.5 लाख रुपए। इनमें जो भी कम हो, उस पर टैक्स में छूट का लाभ मिलेगा। (फाइल फोटो)
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इनकम टैक्स के सेक्शन 80CCD(1B) के तहत 50 हजार रुपए का अतिरिक्त निवेश किया जा सकता है। यह 80C के निवेश से अलग होगा। इसमें भी टैक्स में छूट का फायदा मिलता है। (फाइल फोटो)
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इनकम टैक्स के सेक्शन 80CC(2) के तहत नियोक्ता की तरफ से कर्मचारी के टियर-1 एनपीएस अकाउंट में योगदान किया जाता है। इसमें कर्मचारी की सैलरी का अधिकतम 10 फीसदी (केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के मामले में 14 फीसदी) तक योगदान किया जा सकता है। यह डिडक्शन नए टैक्स सिस्टम में भी संभव है। (फाइल फोटो)
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एनपीएस (NPS) में निवेश करके सेक्शन 80CCD(1) के तहत 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स बचाया जा सकता है। उसके अलावा 90CCD(1B)) के तहत 50 हजार रुपए तक पर टैक्स बचाया जा सकता है। 80CC(2) के तहत बेसिक सैलरी का 10 फीसदी टैक्स छूट में आ जाएगा। इस तरह देखा जाए तो कुल मिलाकर सिर्फ एनपीएस से ही 2 लाख रुपए से ज्यादा आय पर टैक्स में छूट मिल सकता है। (फाइल फोटो)
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अगर नियोक्ता की तरफ से कर्मचारी की सैलरी का 10 फीसदी उसके एनपीएस अकाउंट में डाला जाता है, तो एनपीएस में निवेश करके 9.5 लाख रुपए तक बचाया जा सकता है। हालांकि, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि सैलरी कितनी है। (फाइल फोटो)
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अगर सैलरी 50 हजार रुपए महीना है, तो 2.6 लाख रुपए तक के डिडक्शन का फायदा लिया जा सकता है। वहीं, अगर सैलरी 6.25 लाख रुपए महीना या उससे ज्यादा है तो अधिकतम 9.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन सिर्फ एनपीएस में निवेश के जरिए ही लिया जा सकता है। इसमें से 7.5 लाख रुपए का निवेश 80CC(2) के तहत मिल जाएगा। (फाइल फोटो)