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PM की इस स्कीम में मिलेंगे 4000 रुपये, जून खत्म होने से पहले करवा लें रजिस्ट्रेशन; कुछ ही दिन बाकी
बिजनेस डेस्क। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अगर किसानों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो 30 जून के पहले इसे कराना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर इस स्कीम की किस्त नहीं आ सकेगी। पीएम किसान योजना के तहत किसान अगर जून में एप्लिकेशन दे देते हैं और वह स्वीकृत हो जाता है तो जुलाई में उनके खाते में 2000 रुपए आ जाएंगे। इसके बाद 2000 रुपए की अगली किस्त अगस्त में आ जाएगी।
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कब शुरू हुई थी यह योजना
पीएम किसान सम्मान निधि योजना मोदी सरकार ने 24 फरवरी, 2019 को शुरू की थी। इस स्कीम के तहत सरकार छोटे किसानों को हर साल 6000 रुपए 3 किस्तों में देती है। पहली किस्त 1 दिसंबर से 31 मार्च तक, दूसरी किस्त 1 अप्रैल से 31 जुलाई और तीसरी किस्त 1 अगस्त से 30 नवंबर तक किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।
हर तीसरे महीने 2 हजार रुपए
इस योजना में छोटे किसानों को साल में 3 बार 2000 रुपए उनके खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। अगर कोई नया किसान इस योजना से जुड़ना चाहता है तो सरकार उसके लिए लगातार दो किस्त पास कर सकती है। अगर योजना से नया जुड़ने वाला किसान 30 जून से पहले आवेदन कर देता है तो अप्रैल महीने वाली किस्त जुलाई में और दूसरी किस्त अगस्त में खाते में आ जाएगी।
आधार कार्ड है अनिवार्य
पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड का होना जरूरी है। जिन किसानों के पास आधार कार्ड नहीं है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता।
बैक अकाउंट नंबर
इस योजना का लाभ लेने के लिए बैंक में खाता होना जरूरी है। सरकार डीबीटी के जरिए सीधा अकाउंट में ही रकम ट्रांसफर करती है। बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना जरूरी है। वैसे, इस योजना में जब पहली किस्त जारी की गई थी, तब आधार नंबर जरूरी नहीं था। बाद में दूसरी किस्त से आधार नंबर अनिवार्य कर दिया गया। हालांकि असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर के किसानों को इससे छूट दी गई है।
डॉक्युमेंट्स वेबसाइट पर कर सकते अपलोड
इस योजना में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए डॉक्युमेंट्स को pmkisan.gov.in पर अपलोड किया जा सकता है। इसके लिए फामर्र कॉर्नर के ऑप्शन पर जाना होगा। अगर आधार कार्ड को जोड़ना है तो इसके लिए Edit Aadhaar Detail के ऑपशन को क्लिक कर अपडेट किया जा सकता है।
किन लोगों को नहीं मिलेगा लाभ
इस योजना का लाभ केंद्र या राज्य सरकार में अधिकारी और 10 हजार से ज्यादा पेंशन पाने वालों को नहीं मिलेगा। इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले किसानों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता है।