Rajpal Yadav को चेक बाउंस केस में मिली जमानत, लेकिन कोर्ट ने रखीं शर्तें
बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव 9 करोड़ रुपए के चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली है। तिहाड़ जेल में बंद एक्टर की याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई और उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई है। हालांकि, जमानत से पहले कोर्ट ने उन पर सख्त टिप्पणी की।

राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत
दिल्ली हाईकोर्ट ने राजपाल यादव को अंतरिम जमानत दी है। यादव ने 19 फ़रवरी को होने जा रही अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए जमानत मांगी थी। यह शादी उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में होगी। कोर्ट के आदेश के अनुसार यादव ने शिकायतकर्ता को 1.5 करोड़ रुपए का भुगतान किया। उसके बाद ही उनकी अंतरिम जमानत का रास्ता साफ़ हो सका।
राजपाल यादव को सशर्त जमानत
राजपाल यादव को कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है। कोर्ट ने 54 साल के एक्टर को अपना पासपोर्ट जमा करने और बिना इजाज़त देश के बाहर ना जाने के निर्देश दिए हैं। राजपाल यादव ने 1 लाख रुपए का बेल बॉन्ड भी जमा किया है।
राजपाल यादव पर दिल्ली हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी
जमानत देने से पहले Delhi High Court ने सख्त रुख अपनाते हुए राजपाल यादव से कहा था, "अगर आप आज दोपहर 3 बजे तक 1.5 करोड़ रुपए का डिमांड ड्राफ्ट शिकायतकर्ता के नाम जमा कर देते हैं, तो आपको रिहा कर दिया जाएगा। अन्यथा हम इस मामले पर कल सुबह सुनवाई करेंगे।"
राजपाल यादव मामले पर अगली सुनवाई कब?
राजपाल यादव के 'अता पता लापता' कर्ज के मामले में अगली सुनवाई 18 मार्च 2026 को होगी। कोर्ट ने राजपाल यादव को निर्देश दिए हैं कि 18 मार्च की सुनवाई में उन्हें शामिल होना होगा। अगर काम के चलते वे कोर्ट नहीं आ सकते तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में शामिल हो सकते हैं।
क्या है राजपाल यादव का चेक बाउंस का मामला
राजपाल यादव का चेक बाउंस केस उस वित्तीय विवाद से जुड़ा है जिसमें उन्होंने फिल्म 'अता पता लापता' के निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। फिल्म फ्लॉप रही और यादव पैसा नहीं लौटा सके। पैसा वापस ना मिलने पर देनदार ने कानूनी कार्रवाई शुरू की, जो अब 9 करोड़ रुपए के चेक बाउंस केस तक पहुंच चुकी है। 2018 में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राजपाल यादव और उनकी पत्नी राधा यादव को दोषी ठहराते हुए 6 महीने जेल की सजा सुनाई थी। हालांकि, सेशन कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। 5 फ़रवरी 2026 को हाईकोर्ट के आदेश के बाद राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था।
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