सार
Sukanya Samriddhi Yojana: अगर आप भी भारत सरकार की पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) योजनाओं में निवेश करते हैं तो ये खबर आप ही के लिए है। इन दोनों स्कीम में अगर किसी में भी आपका अकाउंट है और आपने वित्त वर्ष 2024-25 में अब तक खाते में पैसे नहीं जमा किए हैं, तो फौरन कर दें। ऐसा नहीं करने पर आपका अकाउंड इन-एक्टिव मोड में जा सकता है, जिसके बाद आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।
PPF, SSY में 31 मार्च तक पैसा डालना क्यों जरूरी
पीपीएफ या सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खोले गए खातों को एक्टिव रखने के लिए इनमें 31 मार्च, 2025 तक कुछ रुपए जमा करना बेहद जरूरी है। अगर इन खातों में मिनिमम जरूरी अमाउंट नहीं जमा किया गया तो ये इनएक्टिव हो जाएंगे। बाद में दोबारा एक्टिव करवाने के लिए आपको पेनल्टी भी लगेगी। बता दें कि PPF और सुकन्या समृद्धि जैसी योजनाओं में न्यूनतम निवेश बनाए रखना जरूरी होता है। ऐसा न करने पर खाता निष्क्रिय हो जाता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) खाते के लिए एक वित्त वर्ष में मिनिमम डिपॉजिट 500 रुपए है। यानी इसमें एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान कम से कम इतनी रकम तो खाते में डालनी हो होगी, जिससे अकाउंट इन-एक्टिव न हो। वहीं, सुकन्या समृद्धि योजना में एक वित्त वर्ष के दौरान मिनिमम 250 रुपए जमा करने पड़ते हैं।
सुकन्या समृद्धि योजना: 1000 रुपए महीने जमा करने पर 18 साल में कितना मिलेगा?
मिनिमम पैसा जमा न करने पर क्या होगा?
किसी शख्स ने अगर PPF खाते में एक वित्त वर्ष में मिनिमम अमाउंट 500 रुपए जमा नहीं किया तो उसका खाता बंद हो सकता है। इसके अलावा उस अकाउंट से न तो पैसे निकाले जा सकते हैं, ना ही उस पर लोन मिलेगा। अगर आप डेडलाइन 31 मार्च तक पैसा नहीं जमा करते हैं तो आपका खाता इन-एक्टिव हो जाएगा और उसे दोबारा चालू कराने के लिए हर साल के हिसाब से 50 रुपए का जुर्माना लगेगा। बता दें कि PPF अकाउंट पर अभी 7.1% ब्याज मिल रहा है।
सुकन्या समृद्धि योजना में नहीं जमा किया पैसा तो क्या?
इसी तरह सुकन्या समृद्धि योजना में एक फाइनेंशियल ईयर में मिनिमम अमाउंट 250 रुपए जमा नहीं किए तो खाते को डिफॉल्ट माना जाएगा। इसके बाद आखिरी तारीख यानी 31 मार्च तक भी पैसा न डालने पर अकाउंट निष्क्रिय हो जाएगा। बाद में हर साल के हिसाब से 50 रुपए जुर्माना देना होगा। सुकन्या समृद्धि योजना खाते पर फिलहाल 8.2% ब्याज मिल रहा है।
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