सार

बच्चों के लिए पैन कार्ड बनवाना काफी आसान है। यह एक जरूरी डॉक्यूमेंट है। जिसका इस्तेमाल इन्वेस्टमेंट से लेकर बैंक अकाउंट तक में होता है। बच्चों का आधार कार्ड उनके पैरेंट्स या कानूनी अभिभावक की आईडी पर ही बनता है।

बिजनेस डेस्क : पैन कार्ड (PAN Card) एक बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट है। बैंक अकाउंट बनवाना हो या इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करनी हो पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। इस कार्ड को बनवाने की कोई उम्र नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Inome Tax Department) की ओर से पैन कार्ड की कोई उम्र तय नहीं की गई है। मतलब 18 साल से ज्यादा या कम उम्र में भी यह कार्ड बन सकता है। हालांकि, अगर किसी बच्चे के लिए पैन कार्ड बनवा रहे हैं तो उनके पैरेंट्स को अप्लाई करना होता है। आइए जानते हैं बच्चों का पैन कार्ड बनवाने के लिए क्या-क्या करना पड़ता है...

बच्चों को पैन कार्ड की क्या जरूरत है 

बच्‍चे के नाम कोई निवेश करने पर पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। 

अगर पैरेंट्स बच्चों को अपनी नॉमिनी बना रहे हैं

बच्‍चे का बैंक अकाउंट खुलवाने पर 

अगर नाबालिग जॉब कर रहा है

बच्चों का पैन कार्ड बनवाने की प्रॉसेस

  • पैरेंट्स या गार्जियन को सबसे पहले NSDL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • फॉर्म 49A भरकर सही कैटेगरी सेलेक्ट कर पर्सनल डिटेल्स भरें। 
  • बच्चे की एज सर्टिफिकेट और पैरेंट्स की फोटो जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें।
  • माता-पिता के सिग्नेचर अपलोड करें। 
  • 107 रुपए फीस भरने के बाद फॉर्म भर दें। 
  • अब आपको एक रसीद नंबर मिलेगा, जिससे आवेदन के स्टेटस का पता कर सकते हैं। 
  • जब फॉर्म अप्लाई हो जाएगा तो एक मेल आएगा। इस मेल के वैरिफिकेशन के 15 दिनों में पैन कार्ड बनकर आ जाएगा।

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बच्चे का पैन कार्ड ऑफलाइन कैसे बनेगा

  • NSDL की ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म 49A डाउनलोड करके भर लें। 
  • बच्‍चे की दो फोटो, मांगे गए डॉक्यूमेंट्स फॉर्म के साथ अटैक कर दें। 
  • फीस के साथ अपने नजदीकी NSDL ऑफिस में जाकर जमा कर दें। 
  • वैरिफिकेशन के बाद पैन कार्ड आपके दिए एड्रेस पर आ जाएगा।

बच्चों का पैन कार्ड बनवाने में जरूरी डॉक्यूमेंट्स

माता-पिता का एड्रेस प्रूफ 

पहचान प्रमाण पत्र 

माता पिता का आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी में से कोई भी डॉक्यूमेंट 

एड्रेस के लिए आधार कार्ड, पोस्ट ऑफिस पासबुक, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन या निवास प्रमाण पत्र में से एक कॉपी

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